*मीरजापुर पुलिस*
*प्रेस नोट*
दिनांकः22.09.2026
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में 02 आरोपियों को करायी गयी दस-दस वर्ष के कारावास एवं ₹ बीस-बीस हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नवीन अरोरा-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पूनम-पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक-पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना राजगढ़ पर युवक की गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कारावास एवं ₹ बीस-बीस हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः25.12.2023 को थाना राजगढ़ पर वादिनी अर्चना सिंह पत्नी राजन सिंह पटेल निवासिनी गरेरी धनावल थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादिनी के पति राजन सिंह पटेल को मारने पीटने तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के आधार पर थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-174/2023 धारा 304/34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी, विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना राजगढ़ पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक-उपनिरीक्षक रामसूरत यादव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी पवन कुमार पाण्डेय, आरक्षी आशीष कुमार साहू व महिला मुख्य आरक्षी मंजू राय तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी मन्ना यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः22.09.2026 को मा0न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर-अनुपम कुमार द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.माता प्रसाद उर्फ घीसू पुत्र स्व0सेचन निवासी रामगढ़ किरियात थाना चुनार जनपद मीरजापुर व 2.गोलू उर्फ अनिल शर्मा पुत्र स्व0राजकुमार शर्मा निवासी ददरा रेलवे स्टेशन रोड़ राजगढ़ थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 304, भाग-1 सपठित धारा 34 भादवि में 10-10 वर्ष के कारावास एवं ₹ 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03-03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।


