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स्टोन क्रेशर/कटिंग प्लांट स्वामी भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु पोर्टल पर आवेदन पत्र अपलोड कर प्राप्त करें भण्डारण लाइसेन्स: जिलाधिकारी

मीरजापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में स्टोन क्रेशर उद्योग व अन्य खनिज आधारित उद्योगो को भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने तथा स्टोन क्रेशर से अथवा अन्य खनिज आधारित उद्योगो से उपखनिजों का परिवहन ई-फार्म-सी के माध्यम से किये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 09.03.2019 तथा निदेशालय के पत्र दिनांक 09.11.2022 द्वारा दिया गया है। जनपद के स्टोन क्रेशर मालिक अथवा अन्य खनिज आधारित उद्योगो के मालिक द्वारा उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 (ग) के अनुसार उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 के अनुक्रम में भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत करा कर उपखनिजों का परिवहन ई-फार्म-सी0 के माध्यम से नही किया जा रहा है, जो कि शासनादेश/दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों/भण्डारण अनुज्ञप्तिधारका/स्टोन क्रेशर स्वामी/कटिंग प्लांट स्वामी भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु नचउपदमउपजतंण्पद पोर्टल पर आवेदन पत्र अपलोड करते हुए भण्डारण अनुज्ञप्ति (भण्डारण लाइसेन्स) तत्कालिक प्रभाव से प्राप्त करें, और साथ ही ई-फार्म-सी के माध्यम से ही उपखनिजों का परिवहन करना सुनिश्चित करें। यदि स्टोन के्रशर से तैयार गिट्टी व कटर प्लांट से तैयार पटिया/ईमारती स्लैब के साथ परिवहन प्रपत्र ई एम0एम0-11 पाया जाता है तो ऐसे खनिज को अवैध मानते हुए सम्बन्धित पट्टाधारक/स्टोन केशर स्वामी/कटर प्लांट स्वामी एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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