सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का एआरओ भाई के स्थान पर पीईटी परीक्षा देता हुआ गिरफ्तार
0 दूसरा दोस्त के स्थान पर देश रहा था परीक्षा
मीरजापुर। रविवार, 7 सितंबर को पीईटी परीक्षा जनपद मीरजापुर में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी। सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकलविहीन सम्पादित कराने के लिए “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा प्रभावी पुलिस प्रबन्ध कराये गये थे और परीक्षा को प्रत्येक दशा में नकलविहीन कराने हेतु निर्देश दिए गये थे। जिसके परिणाम स्वरूप थाना को0 कटरा भाई के स्थान पर परीक्षा देने वाला शातिर अभियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के एआरओ गिरफ्तार किया गया। रविवार को प्रथम पाली पी0ई0टी0 परीक्षा के दौरान थाना को0कटरा क्षेत्रान्तर्गत स्थित सुन्दर मुन्दर जा0न0पा0 बालिका इण्टर कॉलेज कटरा बाजीराव मीरजापुर में अभ्यर्थी सर्वेश अनुक्रमांक 11577642 की बॉयोमैट्रिक मिलान करने पर बार-बार फेल दिखा रहा था। परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी से पूछताछ की गयी तो अभ्यर्थी सर्वेश के स्थान पर राजेश कुमार वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी गोसाई का पुरवा अमावा लालगंज प्रतापगढ़ द्वारा फर्जी आधार पहचान के आधार पर परीक्षा देने की बात स्वीकार की गयी। जिसके सम्बन्ध में केन्द्र व्यवस्थापिका-दीपा मौर्या की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-271/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 341(2) बीएनएस व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज प्रतापगढ़ उ0प्र0 में सहायक शोध अधिकारी (एआरओ) के पद पर नियुक्त है।
दूसरे मामले मे दोस्त के स्थान परीक्षा देने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। रविवार, 7 सितम्बर को प्रथम पाली पी0ई0टी0 परीक्षा के दौरान थाना को0 शहर क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय इण्टर कॉलेज मीरजापुर में अभ्यर्थी राहुल प्रजापति अनुक्रमांक 11317121 की बॉयोमैट्रिक मिलान करने पर बार-बार फेल दिखा रहा था। परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी से पूछताछ की गयी, तो अभ्यर्थी राहुल प्रजापति के स्थान पर अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 ओम प्रकाश सिंह निवासी मलाका गारापुर प्रयागराज द्वारा फर्जी आधार पहचान के आधार पर परीक्षा देने की बात स्वीकार की गयी। जिसके सम्बन्ध में स्टैटिक मजिस्ट्रेट-शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-175/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



