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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा 

मीरजापुर। 

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। 

उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी श्रीधर पाल व उदय प्रताप सिंह, विवेचक-उपनिरीक्षक अनिल कुमार, पैरोकार-रामआशीष गौतम व कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी आशुतोष कुमार चन्द व धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 मीरजापुर-शबीह ज़ेहरा द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-490/2009 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त छोटू चौहान पुत्र रामधनी निवासी मोहम्मदाबाद चकिया चन्दौली(हालपता फुलवरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर) को जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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