मीरजापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” तथा वर्तमान में चल रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अदलहाट पर दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5-5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांकः30.11.2017 को थाना अदलहाट पर वादी मो0अली हुसैन शेख पुत्र स्व0प्यारे मोहम्मद निवासी पहड़िया थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी की पुत्री शबनम निशा उम्र करीब-22 वर्ष को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा गला दबाकर हत्या कर जला देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-499/2017 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ तथा वर्तमान में चल रहे ‘मिशन शक्ति’ अभियान 5.0 के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराकर समक्ष साक्ष्यों को समयबद्ध रुप से मा0न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी पंकज कुमार सिंह, विवेचक- पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी संजीव कुमार यादव व महिला आरक्षी सुनीता तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी प्रदीप सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई ।
जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः18.10.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट मीरजापुर-चन्द्रगुप्त यादव द्वारा अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भादवि व धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध 04 अभियुक्त/अभियुक्ता 1.समसुद्दीन पुत्र गुलाम शाबिर, 2.शमशेर अली पुत्र समसुद्दीन, 3.मुबारक अली पुत्र समसुद्दीन व 4.शाहजहां बेगम पत्नी समसुद्दीन समस्त निवासीगण परोरा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ पाँच-पाँच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।



