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मारपीट व गाली-गलौज के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता को करायी गयी ₹ 1200/- के अर्थदण्ड की सजा 

मीरजापुर। 
 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर मारपीट, गाली गलौज व धमकी से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी, विवेचक-उपनिरीक्षक उमाशंकर यादव, पैरोकार-मुख्य आरक्षी नशीम खाँ व कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी अमित चौधरी द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ग्राम न्यायालय मड़िहान,मीरजापुर-प्रीति II द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत एनसीआर नं0-47/2023 धारा 323,504 भादवि से सम्बंधित अभियुक्ता रुकमीना पत्नी अमरनाथ निवासिनी कलवारी माफी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 1200/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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