News

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 माह के कारावास व ₹ दस हजार अर्थदण्ड की सजा
मीरजापुर।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।
अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी- एडीजीसी श्रीधर पाल, विवेचक-उपनिरीक्षक चन्द्रिका राम, पैरोकार- मुख्य आरक्षी शिवमुनी यादव व कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी आशुतोष चन्द्र व धर्मेन्द्र तिवारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 मीरजापुर-शहीब ज़ेहरा द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-152/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त चन्द्रशेखर चौहान पुत्र अवधनारायण निवासी अलीनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 10 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 10000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के सा0 कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!