भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार द्वारा आदेश के क्रम में अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन, 2013 एवं (तृतीय संशोधन), 2015 के नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद भदोही में प्रभावी होने वाली मूल्यांकन सूची की दरें, बाजारू मूल्य के समतुल्य होने के दृष्टिगत दिनांक 08.11.2024 तथा संशोधन दिनांक 09.11.2024 से लागू दरों को दिनांक 08/12/2025 से अग्रिम आदेशों तक पुनः प्रभावी किया जाता है। मात्र उप निबन्धकगण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को, दिनांक 08/12/2025 से मूल्यांकन सूची में सम्मिलित/समाहित कर प्रभावी किया जाता है।
उप निबन्धक ज्ञानपुर/भदोही/औराई द्वारा प्रस्तुत कतिपय संशोधन के प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोंपरान्त उसकी आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के द्वष्टिगत उपरोक्त कार्यालयों हेतु प्रभावी मूल्यांकन दर सूची दिनांक 08.11.2024 तथा संशोधन दिनांक 09.11.2024 में निम्नानुसार संशोधन सम्पादित किये जाते है, जो दिनांक 8/12/2025 से प्रभावी होगे।
मूल्यांकन सूची के आवश्यक निर्देश :- क्रमांक 12 नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं विकासशील श्रेणी के राजस्व ग्रामों की ऐसी भूमि जो 0.200हे0 से अधिक हो अथवा सामान्य ग्राम में अवस्थित ऐसी कृषि भूमि जो आबादी से सटी हो और सड़क से सटी हो या सड़क की निर्धारित सीमाओं के भीतर निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाएगा:- (क)- आबादी से सटे और 0 से 3 मीटर चौड़े मार्ग से सटे या इस मार्ग की निर्धारित सीमा में होने पर आबादी से सटे या सड़क की दर जो अधिक हो, में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किया जायेगा। (ख)- आबादी से सटे और 3 से 9 मीटर चौड़े मार्ग से सटे या इस मार्ग की निर्धारित सीमा में होने पर आबादी से सटे या सड़क की दर जो अधिक हो. में 30 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किया जायेगा। (ग)- आबादी से सटे और 9 से अधिक चौड़े मार्ग से सटे या इस मार्ग की निर्धारित सीमा में होने पर आबादी से सटे या सड़क की दर जो अधिक हो, में 40 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किया जायेगा। क्रमांक 14- ऐसी कृषि भूमि जिसकी 50 मीटर त्रिज्या में आबादी/आवासीय गतिविधियों विद्यमान हो, का मूल्यांकन तद्रस्थान हेतु निर्धारित सामान्य कृषि भूमि दर में 50 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किया जायेगा।
इस कार ऐसी कृषि भूमि जिसकी 50 मीटर त्रिज्या से अधिक और 100 मीटर तक त्रिज्या में आबादी/आवासीय गतिविधियों विद्यमान हो, का मूल्यांकन तद्रस्थान हेतु निर्धारित सामान्य कृषि भूमि दर में 30 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किया जायेगा। इस प्रकार ऐसी कृषि भूमि जिसकी 100 मीटर त्रिज्या से अधिक और 200 मीटर तक त्रिज्या में आबादी/आवासीय गतिविधियों विद्यमान हो, का मूल्यांकन तद्रस्थान हेतु निर्धारित सामान्य कृषि भूमि दर में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किया जायेगा। क्रमांक 15- ऐसी भूमि जिसपर कोई उद्योग स्थापित हो, अथवा जिसे सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था/विकास प्राधिकरण / उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा औद्योगिक भूमि घोषित किया गया हो, का मूल्यांकन उसकी स्थिति के अनुसार प्रभावी अकृषक भूमि की दर में 50 प्रतिशत कम दर पर किया जायेगा। – मूल्यांकन सूची के भाग-2 प्रारुर्म-4(2) के कॉलम 7 में उल्लिखित आबादी से सटी भूमि (मार्ग विहीन) संशोधन उपरान्त आबादी से सटी भूमि होगा।



