मीरजापुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
शनिवार, 13 दिसंबर को देर रात थाना अहरौरा पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पैदल अहरौरा के जंगल के रास्ते चंदौली होते हुए बिहार गोवंश ले जाया जा रहा है। थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा बैजू बाबा तपस्थली के जाने वाले रास्ते के दक्षिण जंगल में (भल्दरिया) वहद ग्राम हिनौता छातों में अभियुक्त को रोका गया, अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किये, परन्तु थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें एक गो-तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी है जबकि 02 गो-तस्कर भागने में सफल रहे।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उर्फ मुन्ना राय पुत्र स्व0 राम नाथ राय निवासी ग्राम उदयरामपुर थाना चैनपुर कैमूर जिला भभुआ बिहार वर्तमान पता ग्राम भालू बूढ़न थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार उम्र करीब 37 वर्ष को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध बन्दूक 12 बोर, 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 12 बोर तथा वध हेतु ले जाए जा रहे 21 राशि गोवंश बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
संदीप उर्फ मुन्ना राय पुत्र स्व0 राम नाथ राय निवासी ग्राम उदयरामपुर थाना चैनपुर कैमूर जिला भभुआ बिहार वर्तमान पता ग्राम भालू बूढ़न थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार उम्र करीब 37 वर्ष के पास से 01 अदद अवैध बन्दूक 12 बोर, 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 12 बोर तथा 21 राशि गोवंश बरामद किया गया है।
आपराधिक इतिहास देखे तो मु0अ0सं0-125/2022, धारा-3/8 गोवध, 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना अहरौरा, मु0अ0सं0-105/2023, धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अहरौरा, मु0अ0सं0-28/2022, धारा-3/5A/8 गो हत्या निवारण व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना नौदढ़ जनपद चंदौली, मु0अ0सं0-66/2022, धारा-3/5A/8 गो हत्या निवारण व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना नौदढ़ जनपद चंदौली मे दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम मे प्रभारी निरीक्षक अहरौरा-सदानन्द सिंह मय पुलिस बल शामिल रहे।


