मीरजापुर। शासनादेश संख्या- आई/1192555/2026-8-3099/408/2025 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिनांक 2 जनवरी 2026 द्वारा विकास शुल्क का निर्धारण रू0. 755.00 प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।
प्राधिकरण बोर्ड की पूर्व बैठक में भूखण्ड के क्षेत्रफल पर विकास शुल्क रू0 625.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से लिए जाने का निर्धारण किया गया था। परन्तु उपरोक्त शासनादेश संख्या- आई/1192555/2026-8-3099/408/2025 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिनांक 02 जनवरी 2026 द्वारा विकास शुल्क का निर्धारण रू0. 755.00 प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।
जिसे प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों एवं अध्यक्ष द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांकः 22.01.2026 को अंगीकृत किए जाने के उपरान्त मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त मानचित्रों पर दिनांक 28.01.2026 से विकास शुल्क रू0. 755.00 प्रति वर्गमीटर की दर से लागू कर दिया गया है।



