लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बड़ा फैसला करते हुए जारी आदेश में कहा है कि अब अचल संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करने के लिए परमानेंट एकाउंट नंबर यानि कि पैन कार्ड देना जरूरी होगा। ऑनलाइन आवेदन में PAN नंबर दर्ज करने और सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम संदिग्ध और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से उठाया गया सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्री विभाग ने इस बारे में नया आदेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा।
सरकार की ओर से जारी निर्देश सभी जनपदो के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए और बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।



