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गैरइरादतन हत्या के मामले में 4 आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास एवं ₹ 20-20 हजार अर्थदण्ड की सजा

मीरजापुर। न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर ऋचा जोशी की अदालत ने जिले के थाना मड़िहान पर गैर-इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियोग में दोषसिद्ध 4 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड की सजा मुकर्र की है।

अभियोजन के अनुसार 24 मई 2024 को थाना मड़िहान पर वादी विजय कुमार मौर्या पुत्र रामकिशुन मौर्या निवासी ग्राम दांती थाना मड़िहान द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के भाई को रास्ते की विवाद को लेकर लाठी-डण्डा से मारपीट करने व इलाज के दौरान मृत्यु होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई।

उक्त के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-127/2024 धारा 304,307,325,323,504,506,34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया।

अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी राजेश यादव व उदय प्रताप सिंह, विवेचक- उप निरीक्षक राजेश सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी विनोद कुमार गोस्वामी तथा पैरोकार- आरक्षी मनोज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप 12 फरवरी 2026 को न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर- ऋचा जोशी द्वारा दोषसिद्ध 4 अभियुक्तों कमलेश कुमार मौर्या पुत्र स्व0 श्यामलाल, राम सजन मौर्या पुत्र रामलाल, अमित कुमार मौर्या पुत्र राजेश मौर्या व नीरज कुमार मौर्या पुत्र कमलेश कुमार मौर्या निवासीगण ग्राम दांती थाना मड़िहान को अन्तर्गत धारा 304(2),34 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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