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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों के संग की बैठक; वाहन/सभा/रैली/हेलीकाप्टर/जुलूस आदि की अनुमति राजनैतिक दलो द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर भी प्राप्त की जा सकेगी

0 आदर्श आचरण सम्बन्धी दिशा निर्देशो के बारे में दी गयी जानकारी

0 किसी भी जुलूस के आयोजन की अनुमति सक्षम रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त करने के पश्चात जुलूस के आरम्भ व समाप्ति तथा मार्ग का निर्धारण भी स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचना देते हुये प्राप्त करनी होगी अनुमति

किसी भी रानतैतिक दलो के नेताओं/कार्यकर्ताओं के निजी जीवन से सम्बन्धित आलोचना किसी के द्वारा नही की जायेगी

किसी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार का भाषण प्रचार, सामाग्री चिपकाना व संगीत का प्रसारण नही किया जायेगा

दो पहिया व चार पहिया वाहनो पर अनुमति के उपरान्त ही निर्धारित मानक के अनुसार लगाया जाय झण्डा व बैनर  -जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रचार के लिये प्रयोग होने वाले लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 06 के मध्य रहेगा पूर्णतया प्रतिबन्धित  -जिला मजिस्ट्रेट

 

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मिर्जापुर। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निपष्क्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सभी राजनैतिक दलो के अध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों व सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के नियमावली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलो को जानकारी देते हुये कहा कि चुनाव की शुचिता को बनाये रखने और चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो व आदर्श आचार संहिता पालन सुनिश्चित करे ताकि जनपद में पूरी पारदर्शिता व शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन को सम्पन्न कराया जा सकें। उन्होने इस दौरान जनपद में चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 07 मई 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना तथा दिनांक 14 मई 2024 को निर्देशन व नाम निर्देशनो की संवीक्षा दिनांक 15 मई 2024 तथा नाम वापसी के लिये दिनांक 17 मई 2024 को निर्धारित की गयी हैं। जनपद में 01 जून 2024 को मतदान तथा दिनांक 04 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सख्त लहजे में सभी निर्देशित करते हुये कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरश पालन किया जाये जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के प्रति कटिबद्ध है किसी भी स्तर पर उल्लघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में व निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलो अथवा प्रत्याशियों के द्वारा क्या किया जाना क्या नही किया जाना है के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया गया कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिये राजनैतिक दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी नगदी की लेन देने से बचे और अपने अन्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों, एजेंण्टो और उम्मीदवारो को चुनाव के दौरान भारी मात्रा में नगदी न ले जाने का निर्देश दे। बैठक में बताया गया कि राजनैतिक दलो के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के निजी जीवन से सम्बन्धित किसी भी ऐसे पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो की आलोचना न की जाए, चुनाव के दौरान अन्य राजनैतिक दलो और उम्मीदवारो की आलोचना के केवल उनकी नीतियो, कार्यक्रमो, पिछले रिर्काड और कार्यो तक ही सीमित होनी चाहियें शान्तिपूर्ण और अबाधित व्यक्तिगत जीवन के लिये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहियें। उन्होने कहा कि किसी जुलूस के लिये जुलूस बैठक, जन सभा आदि के लिये समक्ष रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा किसी भी जुलूस के आरम्भ, समाप्ति एवं मार्ग का निर्धारण कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूर्व से अनुमति प्राप्त करनी होगी यह भी ध्यान रखा जाय कि जुलूस केे दौरान यातायात नियमों एवं प्रतिबन्धात्मक आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन किया जाय। जुलूस का मार्ग यातायात में बाधित रहित होना चाहिये।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि राजनैतिक दलो को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति/कम्पनी अथवा संस्था को दस हजार से अधिक का नगद नही किया जायेगा इसके ऊपर का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक आदि के माध्यम किया जाए। उन्होने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक बैंठको और जुलूसो में लाउडस्पीकर का कोई उपयोग नही किया जायेगा ऐसी बैठको/जुलूसो को जो रात्रि दस बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नही होगी। सार्वजनक उद्घोषण प्रणाली/लाउडस्पीकरण/ध्वनि विस्तारक यंत्र चाहे किसी भी प्रकार के वाहनो पर, या स्थिर स्थिति में या प्रचार के लिये सार्वजनि बैठक के लिये उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे मध्य नही किया जायेयदि उल्लिखित के उपरान्त लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो लाउडस्पीकर के साथ जुड़े सभी यंत्र को जब्त कर लिया जायेगा। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति राजनैतिक दलो द्वारा अनिवार्य रूप से सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। सभा आदि के लिये स्थल की पूर्व अनुमति स्टार प्रचारक के हेलीकाप्टर के उतरने के लिये हेलीपैड की पूर्व अनुमति प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर दी जायेगी। उन्होने बताया कि सभा व अन्य अनुमति ई-सुविधा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन द्वारा भी वाहन/सभा/रैली/हेलीकाप्टर/जुलूस आदि की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिये जनपद स्तर पर सिंगल विंदो सिस्टम (ई-सुविधा) अनुमति सेल संचालित की गयी हैं। किसी भी आवेदक द्वारा स्वंय या कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से अनुमति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन किया जा सकता हैं। उन्होने कहा कि सुरक्षा वाहनो को छोड़कर कोई वाहन किसी भी काफिले में दस की संख्या से अधिक नही चलेगा ऐसे काफिला जिसमें राज्य केन्द्र सरकार के मंत्री हो उसको हर 10 वाहन के बाद विभक्त करते हुये 100 मीटर की दूरी बनानी होगी। नामांकन के दिन रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटर्निंग आफिसर के 100 मीटर के दायरे उम्मीदार के अधिकतम तीन वाहनो का प्रयोग ही अनुमन्य होगा। रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटन्रिग आफिसर द्वारा 100 मीटर दायरे का सीमांकन किया जायेगा। उम्मीदवार तथा उसके अन्य चार अधिकृत व्यक्तियो के प्रवेश हेतु कार्यालय का एक गेट ही खोला जायेगा। प्रवेश द्वार पर प्रवेश के सही समय को रिकार्ड करने हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा भी लगाया जायेगा। उन्होने यह भी बताया कि यदि एक वाहन जिसके लिये किसी विशेष उम्मीदवार को अनुमति दी जाती है तो उसका उपयोग किसी अन्य उम्मीदवार के लिये किया जा रहा हैं तो अनुमति वापस ले ली जायेगी और जिला निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वाहन जब्त कर लिया जायेगा। वाहनो के काफिले में प्रतिबन्ध का प्रावधान दो पहिया वाहनो पर भी लागू है दो पहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल है तो वे आर0ओ0 से अनुुमति प्राप्त कर वैध प्रचार वाहन होने चाहिये इन वाहनो पर केवल एक झण्डा 01ग्0.5 फिट का ही अनुमन्य हैं। झण्डे की डन्डे की लम्बाई तीन फिट से अधिक नही होनी चाहियें। दो पहिया वाहन पर कोई बैनर अनुमन्य नही हैं। एक अथवा दो छोटे स्टीकर लगवाये जा सकते है ई रिक्शा तिपहिया वाहन, एवं  चैपहिया वाहन पर कोई बैनर अनुमन्य नही हैं यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन तो उस पर केवल एक झण्डा 1ग्ण्05 फिट का अनुमन्य हैं। बैठक में मतदान के दिन वाहनो के उपयोग, वाहनो पर प्रदर्शित किये जाने वाले बैनर झण्डे की संख्या व आकार, पम्पप्लेट पोस्टरो का मुद्रण, चुनाव के दौरान रोड शो, अस्थायी कार्यालय, एम0एम0एस0 पर प्रतिबन्ध, हाल आडीटोरियम और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली सम्पत्तियों का विरूपण तथा निर्वाचन व्यय लेखे का रखरखाव आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन ओम प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी सभी उप जिला मजिस्ट्रेट सहित अपना दल एस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राम लौटन बिन्द व उदय पटेल, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हरिशंकर पटेल, चन्द्रांशु गोयल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के छोटे खान, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव आदर्श यादव व अरशद अली, व बहुजन समाज पार्टी से सद्दाम राईनी व आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर बी0 सिंह व दिलीप सिंह गहरवार, अन्य पार्टियों के पदाधिकारी उपस्थित रहें।

 

 

 

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