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मजदूर दिवस: श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष :- ख़ालिद चौधरी, एक्शन एड एसोसिएशन लखनऊ

मिर्जापुर।
मजदूर दिवस श्रमिकों की मेहनत और उनके संघर्ष को सम्मानित करने का दिन है। भारत में श्रमिक वर्ग के लिए कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कम मजदूरी, असुरक्षित कामकाजी स्थितियां, और सामाजिक सुरक्षा की कमी। इस दिवस के महत्व को देखते हुए, विभिन्न नए कानूनों की मांग उठ रही है। मजदूर दिवस के अवसर पर यह चर्चा अत्यंत आवश्यक है कि भारत में अनुमानित रूप से 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो उन्हें विभिन्न आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इस परिप्रेक्ष्य में, सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वह श्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करे, उन्हें गरिमामय वेतन, सामाजिक सुरक्षा, और भेदभाव से संरक्षण प्रदान करे। महामारी के दौरान, जब अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिक जो पहले से ही अस्थिर स्थितियों में जी रहे थे, तब उनकी स्थितियों में और भी गिरावट आई। लॉकडाउन के समय और उसके बाद उन्होंने अपनी आजीविका, मजदूरी, और काम के दिन खो दिए। MNREGA जैसे कार्यक्रमों में 100 दिनों का कार्य सुनिश्चित हो। तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इसी तरह का कार्य मिलना सुनिश्चित हो।

अक्टूबर 2023 में जारी की गई आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं में से 10% और शहरी युवाओं में 15.7% बेरोजगार पाए गए। इस संदर्भ में मजदूर दिवस हमें श्रमिकों के अधिकारों और उनकी बेहतरी के लिए सजग और सक्रिय रहने की याद दिलाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी महज Rs 345.7 है, जो मासिक रूप में Rs 10,716 बनती है। वास्तविकता में, कई राज्यों में यह संख्या और भी कम है, जिससे लाखों भारतीय श्रमिकों के लिए आवास, भोजन, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की अनिश्चितताएं और भी गहरी हो जाती हैं।

हर साल हजारों श्रमिक फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। मार्च 2021 में, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 6,500 श्रमिकों की फैक्ट्रियों और अन्य स्थलों पर मौत हो चुकी है। यह आँकड़े केवल पंजीकृत स्थलों के हैं और अनौपचारिक क्षेत्र के डेटा शामिल नहीं हैं। NFHS 2019-21 के अनुसार, भारतीय महिलाओं में एनीमिया 53% से बढ़कर 57% हो गया है, जबकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण और बौनापन कम हुआ है लेकिन अभी भी उच्च स्तर पर हैं। यह दर्शाता है कि रोजगार और आजीविका की गारंटी का महत्व, विशेषकर अनौपचारिक श्रमिकों के लिए जो अधिकतर हाशिए पर रहते हैं। अधिकांश श्रमिक आवास पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, फिर भी खराब निर्मित बस्तियों में रहते हैं जहां स्वास्थ्य और सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन्हीं कारणों से पलायन बढ़ता है। मजदूरों के पंजीकरण में अनियमितताएं और अनौपचारिक श्रमिकों की असुरक्षा बढ़ती जा रही है, विशेषकर गिग वर्कर्स के लिए। समान वेतन और नियमित महंगाई भत्ता संशोधन की आवश्यकता है।
भारत में ‘काम करने का अधिकार अधिनियम’ की आवश्यकता है, जो हर नागरिक के लिए काम का अधिकार सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, जाति आधारित कार्य प्रथाओं का उन्मूलन, समान पारिश्रमिक के लिए संशोधन, और सामाजिक सुरक्षा संहिता में जरूरी संशोधन भी महत्वपूर्ण हैं। ये कदम श्रमिकों को उनके हक और सम्मान प्रदान करने में सहायक होंगे।

एक्शनएड: श्रमिक अधिकारों के पक्ष में एक्शनएड एसोसिएशन ने पिछले दो दशकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया है और भारत में अपनी व्यापक पहुंच स्थापित की है। COVID-19 महामारी के दौरान, हमने 23 से अधिक राज्यों में 7 मिलियन से अधिक श्रमिकों तक राहत और पुनर्वास प्रयास पहुँचाए। इसके अलावा, हमने श्रमिकों की स्थितियों में सुधार के लिए एक विस्तृत मैनिफेस्टो तैयार किया और इसे प्रमोट किया है। हमने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके और स्थानीय प्रतिनिधियों को मैनिफेस्टो प्रदान करके उनकी परिस्थितियों में बदलाव के लिए लगातार प्रयास किया है। इस पहल के माध्यम से, हम श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए एक सशक्त परिवर्तन लाने में जुटे हैं।

एक्शनएड विभिन्न श्रमिक वर्गों के लिए समर्थन नेटवर्क विकसित करता है और कार्यस्थलों पर उन्नत स्वास्थ्य व सुरक्षा मानदंडों की वकालत करता है, जिससे श्रमिकों को सशक्त बनाने और उनके जीवन में सुधार लाने में मदद मिलती है। इसमें कृषि, मनरेगा, गन्ना, बागान, बीड़ी, मछली, प्रवासी, निर्माण, पत्थर खदान, सड़क विक्रेता, गिग, घरेलू, ग्रामीण घरेलू, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी, छत्री, स्वच्छता श्रमिक, रैग पिकर्स, सेक्स श्रमिक और उनके बच्चों जैसे श्रमिकों के लिए विस्तृत एजेंडा पर काम कर रहा है। इससे उचित कार्य स्थितियों, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक श्रम वातावरण सुनिश्चित होता है।
एक्शनएड एसोसिएशन मानता है कि सबसे वंचित लोगों, जिनमें अनौपचारिक श्रमिक भी शामिल हैं, का शासन में हिस्सेदारी बनाना राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी समय, सबसे वंचित समुदायों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, की निर्णय लेने में बढ़ी हुई भागीदारी कुछ असमानताओं को कम कर सकती है, परंतु असमानता की मूलभूत बातें अनसुलझी रह सकती हैं। इसलिए, मजबूत समुदाय नेतृत्व और उनकी एजेंसी का निर्माण करना और उन्हें मूलभूत बहिष्करणीय तर्क को संबोधित करने में सहायता करना और भारत के समान नागरिकों के रूप में गरिमापूर्ण जीवन की आकांक्षा करना हमारी अनुसरण करने वाली टिकाऊ रणनीति है।

यह एजेंडा कृषि श्रमिकों, मनरेगा श्रमिकों, गन्ना श्रमिकों, बागान श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, मछुआरों, प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, पत्थर खदान श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, गिग श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों, ग्रामीण घरेलू श्रमिकों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी श्रमिकों, चौल्ट्री श्रमिकों, स्वच्छता श्रमिकों, कचरा बीनने वालों, सेक्स श्रमिकों, और सेक्स श्रमिकों के बच्चों को सम्बोधित करता है। यह एजेंडा उनके लिए न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने का प्रयास करता है। मजदूर दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आइए हम सभी मिलकर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करें और एक न्यायसंगत समाज की स्थापना करें।

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