मीरजापुर। उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबंधन अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 2013 के नियम-4(1) व तृतीय संशोधन नियमावली 2015 का वार्षिक रूप से मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित किया जाना है। उक्त आशय की जानकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व जिला निबंधन मीरजापुर ने देते हुए बताया है कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची संबंधित तहसील में उप जिलाधिकारी व उप निबंधन कार्यालय में अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध है। जनपद के सभी नागरिक, जनप्रतिनिधि, वसीका नवीस व अधिवक्तागण आदि जनहित में उक्त मूल्यांकन सूची लागू किए जाने के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 18 सितंबर 2024 तक संबंधित तहसील में उप जिलाधिकारी, उप निबंधन एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, सहायक महान निरीक्षक निबंधन के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं।
स्टांप नियमावली 2013 के मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित किये जाने के क्रम में दाखिल कर सकते हैं आपत्ति
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