विधानसभा चुनाव 2022

विधानसभा निर्वाचन के सभी प्रत्याशी 05 मार्च से 10 मार्च तक किए गए व्यय विवरण सहित 03 अप्रैल तक जमा करें पूर्ण व्यय लेखा रजिस्टर

भदोही।

विधानसभा सामान्य निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा किए गएं व्यय सन्दर्भित पूर्ण व्यय लेखा रजिस्टर विषयक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियों कान्फ्रेेसिंग में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी के नेतृत्व में व्यय नोडल टीम ने सहभागिता किया।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों द्वारा 05 मार्च से 10 मार्च तक किए गए व्यय विवरण सहित पूर्ण व्यय लेखा रजिस्टर 03 अपै्रल तक जिला कोषागार कार्यालय में व्यय लेखा टीम से सम्पर्क कर जमा करें।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी द्वारा परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की सांविधिक समय सीमा के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना अपेक्षित है ।

बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन ब्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारों 10 ‘क’ के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है । उक्त के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी , नोडल आफिसर -ब्यय एवं समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक विधानसभा -भदोही -392 / ज्ञानपुर- 393 / औराई -394 की उपस्थिति में दिनांक 03 अप्रैल 2022 तक मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में स्थित व्यय लेखा टीम को दिनांक 05 मार्च से 10 मार्च तक किये गये व्यय विवरण के साथ पूर्ण व्यय लेखा रजिस्टर सहित सम्पर्क करें।

उक्त बैठक में ब्यय रजिस्टर की जांच के समय किसी मुद्दे (इशू) यदि कोई है , के समाधान हेतु एवं लेखा विवरणी जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हेतु उक्त प्रशिक्षण में उपस्थिति अनिवार्य है । दिनांक 03 अप्रैल 2022 तक सहायक ब्यय प्रेक्षक एव लेखा टीम- विधानसभा -भदोही -392 / ज्ञानपुर -393 / औराई -394 भी कोषागार कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक लेखा विवरणी जमा करने संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं लेखा विवरणी प्राप्त करने हेतु उपस्थित रहेगें।

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