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युवक द्वारा युवती पर ब्लेड से वार करके चोट पहुंचाने से सम्बन्धित 7 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार; 109(1), 61 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ

मीरजापुर। बीते 05 दिसंबर को एक युवती को एक व्यक्ति द्वारा ब्लेड से घायल कर दिये जाने की सूचना एवं उसके भाई की तहरीर पर थाना कोतवाली कटरा पर मु0अ0सं0-374/2025 धारा 333,351(3),109(1),61 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।                            

           सोमेन बर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमें गठित की गयी। गठित पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोमवार, 8 दिसंबर को उपरोक्त घटना के षड़यत्र में शामिल 7 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया। 

    गिरफ्तार अभियुक्तों मे रूस्तम खाँ पुत्र सरूल्ला निवासी कुरैशनगर रामबाग थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-35 वर्ष (अब्दुल का जीजा), शमायरा उर्फ धन्नो पत्नी रूस्तम खाँ निवासी कुरैशनगर रामबाग थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-27 वर्ष (अब्दुल की दीदी), गुलाम साबिर उर्फ कल्लू पुत्र गुलाम नबी निवासी गौसनगर थाना करैली जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-35 वर्ष (अब्दुल का जीजा), शायरा पत्नी गुलाम साबिर उर्फ कल्लू निवासी गौसनगर थाना करैली जनपद प्रयागराज उम्र करीब-24 वर्ष (अब्दुल की दीदी), कल्लू उर्फ निजामुद्दीन पुत्र गुलाम रसूल निवासी कुरैशनगर रामबाग थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-48 वर्ष (अब्दुल का चाचा), मुन्ना उर्फ बदरूद्दीन पुत्र स्व0 गुलाम रसूल निवासी कुरैशनगर रामबाग थाना को0शहर जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-59 वर्ष (अब्दुल का चाचा), वारिस उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल हबीब निवासी कुरैशनगर रामबाग थाना को0शहर जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-25 वर्ष (अब्दुल का दोस्त) के खिलाफ 109(1), 61 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

 

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