मीरजापुर। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के अंतर्गत स्टेशनों पर कार्यरत लाइसेंस प्राप्त कुलियों (Porters) द्वारा ली जाने वाली पार्सल/सामान वहन तथा दिव्यांग एवं बीमार यात्रियों की सहायता से संबंधित शुल्क में संशोधन किया गया है। यह संशोधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के उपरांत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
संशोधित शुल्क का विवरण निम्नवत है-
40 किग्रा तक या उससे कम भार, हाथ/सिर पर, मुख्य प्लेटफॉर्म पर (जहाँ एफओबी शामिल नहीं है) – ₹65 प्रति कुली
40 किग्रा तक या उससे कम भार, हाथ/सिर पर, प्लेटफॉर्म पर (जहाँ एफओबी शामिल है) – ₹75 प्रति कुली
40 किग्रा से अधिक एवं 2 क्विंटल तक, दो पहिया/चार पहिया ट्रॉली द्वारा, मुख्य प्लेटफॉर्म पर (जहाँ एफओबी शामिल नहीं है) – ₹130 (दो कुलियों के लिए)
40 किग्रा से अधिक एवं 2 क्विंटल तक, दो पहिया/चार पहिया ट्रॉली द्वारा, प्लेटफॉर्म पर (जहाँ एफओबी शामिल है) – ₹150 (दो कुलियों के लिए)
दिव्यांग/बीमार यात्रियों की सहायता हेतु शुल्क:
व्हील चेयर द्वारा, प्लेटफॉर्म पर (जहाँ एफओबी शामिल नहीं है) – ₹65 प्रति कुली
व्हील चेयर द्वारा, प्लेटफॉर्म पर (जहाँ एफओबी शामिल है) – ₹150 (दो कुलियों के लिए)
स्ट्रेचर द्वारा, प्लेटफॉर्म पर (जहाँ एफओबी शामिल है) – ₹150 (दो कुलियों के लिए) / ₹300 (चार कुलियों के लिए)
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:
30 मिनट तक प्रतीक्षा समय अनिवार्य होगा । इसके उपरांत प्रत्येक अतिरिक्त 30 मिनट या उसके अंश के लिए ₹50 अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
सुरक्षा की दृष्टि से, एफओबी शामिल होने वाले प्लेटफॉर्म पर व्हील चेयर की बुकिंग एक ही कुली के साथ अनुमन्य नहीं होगी।
रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि निर्धारित एवं अधिकृत शुल्क की जानकारी लेकर ही कुली सेवा का उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर स्टेशन प्रशासन को सूचित करें।



