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जनपद में धारा 163 लागू, दिनांक 02 सितम्बर से लागू होकर 31 अक्टूबर तक के लिए रहेगी प्रभावी

मीरजापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह द्वारा जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा-163 लगाई गई है। उन्होंने अपने आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, वी0आई0पी0 आगमन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, शारदीय नवरात्र मेला-2026, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार बल्लभ भाई पटेल जयंती, आचार्य नरेन्द्र देव जयंती आदि अवसरों पर सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 02 सितम्बर 2026 से दिनांक 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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