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आसाराम बापू आश्रम ट्रस्ट को 46 साल बाद मिली न्यायिक विजय
0 कोर्ट के आदेश पर आश्रम ट्रस्ट की जमीन पर हुआ
कब्जा-दखल
फोटोसहित
मीरजापुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्ञानपुर के आदेश पर संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट को 46 साल पुराने भूमि विवाद में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एसपी को पत्र जारी कर कोर्ट अमीन के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा-दखल की कार्रवाई संपन्न कराई गई।
मामला संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य से जुड़ा है। इस प्रकरण में सिविल न्यायालय ने बीते 9 सितंबर को अहम आदेश पारित किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विवादित संपत्ति के काफी हिस्से पर डिग्रीधारी का कब्जा न्यायालय अमीन के माध्यम से पूर्व में भी कराया जा चुका है। अमीन अदालत विवादित संपत्ति पर डिग्रीधारी को न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के अनुसार बाकी शेष कब्जा प्रदत्त कराते हुए अपनी आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कब्जा-दखल के लिए एसपी को पत्र जारी हो तथा एसपी नियमानुसार कब्जा-दखल की कार्रवाई के लिए अपना सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। आश्रम प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद पाठक ने बताया कि अयोध्यापुरी स्थित आश्रम की भूमि को लेकर विवाद लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उसके अनुपालन में हुई कब्जा-दखल की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आश्रम प्रबंधन ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और विधि की प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास है। न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए आगे की सभी कार्रवाई कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। प्रबंधन ने न्यायिक आदेश के लिए न्यायपालिका के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

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