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ईद-उल-फितर, अक्षय तृतीया, परशुराम जंयती एवं अन्य पर्वो के दृष्टिगत अधिकारियो को दिया निर्देश

0 शरारती, असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वो पर रखी जाए सर्तक दृष्टि -जिला मजिस्ट्रेट

मीरजापुर।

जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण कुमार लक्षकार आगामी ईद-उल फितर, अक्षय तृतीया परशुराम जंयती सहित आने वाले अन्य पर्वो को देखते हुये जनपद में कानून एवं साम्प्रदायिक सौहार्द चुस्त दुरूस्त रखने के दृष्टिगत जनपद में आवश्यक व्यस्थायें सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियो को निर्देश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू है जिसका जनपद में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। इसके किसी भी अंश का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उन्होने कहा कि रमजान माह में ईद-उल-फितर की नमाज के अवसर पर बिजली एवं जलापूर्ति बनाये रखा जाय। नमाज स्थलो, नमाजो के आवागमन के मार्ग पर सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय। आवागमन के मार्गो पर आवारा पशु एवं जानवरो के धर पकड़ कर हटवाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि गैर परम्परागत रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्रो आदि प्रयोग नियमानुसार ही सुनिश्चित कराया जाय। मस्जिदो व ईदगाह के आवागमन मार्गो एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रो में विशेष सर्तकता व पुलिस प्रबन्ध किया जाय।

जिला मजिस्ट्रेट ने अधिशाषी अधिकारी नगर नालिका मीरजापुर, चुनार अहरौरा एवं नगर पंचायत कछवा को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने-अपने क्षेत्रो में सफाई प्रकाश एवं पेयजल का दायित्व सुनिश्चित करायेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। अधिशाषी अभियन्ता जल कल मीरजापुर नगरीय एवं ग्रामीण जलापूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण प्रथम व द्वितीय विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित किये जाने एवं अघोषित विद्युत कटौती पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा उप खण्डो में उप जिला मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे जो अपने-अपने क्षेत्रो में उक्त सभी व्यवस्थाओ की उपलब्धतता सुनिश्चित करायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी स्वास्थ केन्द्रो पर चिकित्सको एवं अन्य आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करेंगे तथा एम्बलेंस की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करायेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर कम से कम समय में उसका उपयोग हो सके। प्रत्येक स्वास्थ केन्द्रो पर प्राथमिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त औषधियो की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

शरारती, असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वो पर सर्तक दृष्टि रखी जाय तथा सवंदेनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रो में विशेष चैकसी बरती जाय। जिला मजिस्ट्रेट अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा पुलिस अधिकारियो की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ लगाने हेतु अपने स्तर से आदेश निर्गत करें। उन्होने कहा कि अग्निशमन अधिकारी अपने संयत्रो को चुस्त दुरूस्त एवं सम्पूर्ण तैयारी हालत में रखना सुनिश्चित करेंगे जिससे आपात परिस्थितियों में उसका उपयोग कम से कम समय में हो सकें।

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जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अक्षय तृतीया एवं परशुराम जंयती भी दिनांक 03 मई 2022 को पड़ रही हैं, जिसके दृष्टिगत कतिपय संगठनो के द्वारा शोभायात्रा एवं जुलूस का आयोजन किया जा सकता है इसके दृष्टिगत भी जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रो में विशेष सर्तकता आवश्यक हैं। इस हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाए। उन्होने कहा कि जन समान्य की सुविधाओ एवं आवागमन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सार्वजनिक स्थलो एवं सड़क पर नमाज अदा न हो इस सम्बन्ध में आवश्यक पुलिस प्रबन्ध/कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रो में मस्जिद, ईदगाह सहित समस्त धार्मिक स्थलो पर भ्रमणशील रहकर धार्मिक स्थलो पर सी0सी0टी0 कैमरा की उपलब्धतता सुनिश्चित करेगे साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करायेगे कि धार्मिक स्थल एवं उसके आस पास कोई आपत्ति जनक पोस्टर स्लोगन, आदि न लिखा हो। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये आदेश कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित काराया जाय।

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