अदालत

दहेज हत्या के 2 आरोपियो को आजीवन कारावास एवं  ₹10 हजार अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर। 
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट- 02 मीरजापुर की अदालत ने सात साल पहले दहेज के लिए हुए विवाहिता की हत्या मामले मे दो आरोपितो को आजीवन कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
                                अभियोजन के अनुसार 24 अप्रैल 2015 को थाना जिगना क्षेत्रान्तर्गत निवासी  सत्यनारायण दूबे (वादी) द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री को उसके ससुराल वालो के द्वारा दहेज के लिए हत्या कर दिया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना जिगना पर मु0अ0सं0-152/15 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट बनाम विजय कुमार दूबे पुत्र जीतनरायण दूबे निवासी कोठरा दुबान थाना जिगना मीरजापुर व अन्य पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर 30 मार्च 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप उपरोक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले 2 आरोपियो को आज सोमवार 30 मई को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-02 मीरजापुर द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त/अभियुक्ता विजय कुमार दूबे पुत्र स्व0 जीत नरायण दूबे निवासी कोठरा दुबान एवं अंजली देवी पत्नी विजय कुमार दूबे निवासिनी कोठरा दुबान थाना जिगना मिर्जापुर है।
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