अदालत

नाबालिक को भगाकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

अहरौरा, मिर्जापुर।
 अहरौरा थाना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक को बहला फुसला के भगा कर दुष्कर्म का आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
     अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अगस्त 2015 को थाना अहरौरा क्षेत्र के निवासिनी द्वारा लिखित तहरीर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0- 1523/15 धारा 363/366/376(2)झ/ 504/506 भादवि व लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनिय 2012 बनाम रविन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी राजगढ़ थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर पंजीकृत किया गया था।
जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी, रविन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी राजगढ़ थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
वही थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणाम स्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपी को दिनांक तीन जून 2022 को न्यायालय स्पेशल(J) POCSO Act. मीरजापुर द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!