विन्ध्याचल मण्डल: मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही

डीआईजी आर0पी0सिंह ने मिर्जापुर सोनभद्र भदोही के महिला सम्मान प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र एंव अभिसूचना इकाई के कार्यों की की समीक्षा

मिर्जापुर।
शुक्रवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर‘‘ आर0पी0सिंह‘‘द्वारा परिक्षेत्र के तीनों जनपदों के महिला सम्मान प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र एंव अभिसूचना इकाई के कार्यों की समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत पाया गया कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली के अधीन प्रदत्त सुविधाएं आर्थिक सहायता से ’संबंधित प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है, जनपद मिर्जापुर में 117 मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, 64 प्रकरण लंबित है जिनमें मेडिकल स्तर पर 43 प्रकरण लम्बित, जिला कमेटी स्तर पर शून्य है, जिनमें सबसे पुराना वर्ष 2015 से संबंधित है, इसी प्रकार जनपद सोनभद्र में 20 मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, 143 प्रकरण लंबित है जिनमें मेडिकल स्तर पर 79, जिला कमेटी स्तर पर 47 लंबित है। जिसमें सबसे पुराना वर्ष 2015 से संबंधित है, इसके अतिरिक्त जनपद भदोही में 19 मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, 67 प्रकरण लंबित है जिनमें मेडिकल स्तर पर 46 प्रकरण लम्बित, जिला कमेटी स्तर पर शून्य है।
        समीक्षोपरांत पाया गया कि जनपदों में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष कीे गोष्ठी प्रत्येक माह नही की जा रही है जिससे प्रकरणों का निस्तारण नही हो रहा है। महिला सम्मान प्रकोष्ठ प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिलाधिकारी एंव चिकित्साधिकारी से संपर्क स्थापित कर लंबित आर्थिक सहायता प्रकरणों का तत्काल समयबद्ध निस्तारण कराया जाय।
        समीक्षा बैठक में प्रभारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिला कमेटी की अंतिम बैठक जनपद मिर्जापुर में 22.06.2022 को, जनपद भदोही में 26.05. 2022 को, सोनभद्र में वर्ष 2020 में संपन्न कराई गई है। इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया संबंधित प्रभारी, पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाकर जिला कमेटी बैठक के संबंध में तिथि निर्धारित कर लंबित प्रकरणों को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर उसका निराकरण सुनिश्चित कराएं।
ये दिये प्रमुख निर्देश- 
01- जनपदों में संचालित परिवार परामर्श केन्द्र में जो भी कमेटी के वाहरी सदस्य नामित किये गये है वे विवादास्पद न हो एंव परिवार परामर्श केन्द्र की वैठक प्रत्येक सप्ताह मे एक बार की जाय, माह के प्रथम बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक एंव अन्य बैठको में क्षेत्राधिकारीगण उपस्थित होकर पर्यवेक्षण करें।
02-महिला सशक्तीकरण के संबंध में उपस्थित महिला थानाप्रभारी को निर्देशित किया गया कि स्कूल/कालेज मे जाकर महिला सशक्तीकरण के संबंध में महिलाये/बच्चियों कों जागरुक करे।
03- प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं की सभी शिकायतों, सूचनाओं आदि के पंजीकरण, पंजीकृत अभियोगाे एवं जिले में हुई संगीन घटनाओं में की जा रही विवेचनात्मक कार्यवाहियों आदि का सतत अनुश्रवण कर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही करें।
04-महिला सम्मान प्रकोष्ठ को भा0द0वि0के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध की धाराओं, प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल आफेन्सेस एक्ट (पाक्सो) , जूवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रिवेंशन आफ इमौरल एक्ट ट्रैफिकिंग एक्ट, सेक्सुअल हेरासमेन्ट एट वर्क प्लेस एक्ट, प्रोटेक्शन आफ वूमेन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाॅवरी प्रोहिबीशन एक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में रेलवे सहित घटित अपराधों का अनुश्रवण एवं प्रगति आंकलन किया जाए।
05-दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहृत महिला एवं बच्चों के एस0आर0केसेज के अनुश्रवण एवं प्रगति का प्रभावी आंकलन भी इस प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होगी। पुलिस विभाग की वेबसाइट पर महिला उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों को अभिलिखित करते हुए प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही समयबद्ध कराई जाए।
06-प्रत्येक जनपद में स्थापित वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता हेतु उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के अनुश्रवण का कार्य भी महिला प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं  संबंधी  घटनाओं मे प्रभावी विधिक कार्यवाही तथा पीडित महिलाओं को मुआवजा सुनिश्चित कराने हेतु एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में किसी भी योजनान्तर्गत मुआवजा दिलाने की कार्यवाही की जाय।
07- सभी पुलिस प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष अपराध के साथ महिला संबंधी संगीन अपराधों की डाटा फीडिग समयबद्ध रूप से हीनियस क्राइम मानीटरिंग सिस्टम में करायेंगे। महिलाओं के विरूद्ध इन गंभीर अपराधों के संबंध मे डाटा इन्ट्री का कार्य शीघ्रतिशीघ्र करते हुए कृत कार्यवाही प्राथमिकता पर अपलोड करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
     तत्पश्चात तीनों जनपदों के अभिसूचना इकाईओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि कांवड़ यात्रा व आगामी त्यौहार के दृष्टिगत चुस्त-दुरुस्त कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए थाना स्तर/सर्किल स्तर/जिलास्तर जो भी धरना प्रर्दशन एंव आगामी त्यौहार आदि के संबंध में जो भी गोपनीय/महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है जो समय से उच्चधिकारीगण को अवगत कराये जिससे की कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये।
      उक्त बैठक के दौरान परिक्षेत्र के महिला सम्मान प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र एंव अभिसूचना इकाई के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण मौजूद रहे।
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