मीरजापुर।
माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय मीरजापुर को विधि (लॉ) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र संख्या (बीसीआई) बीसीआई: डी 686:2026(एलई/एसटीडी.27-06-2026) 04-07-2026 के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। इस स्वीकृति के साथ अब विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा का नया अध्याय शुरू होगा और मीरजापुर एवं सोनभद्र सहित पूरे मीरजापुर मण्डल एवं आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों का रूख नही करना पड़ेगा।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विधि शिक्षा स्थायी समिति ने विवि के निरीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों व शैक्षणिक मानकों का परीक्षण करने के बाद यह मान्यता प्रदान की है। यह स्वीकृति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 (1) (i) तथा विधि शिक्षा नियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता व आधारभूत व्यवस्थाओं पर बीसीआई की मुहर है।
बीसीआई ने विश्वविद्यालय को निर्धारित सभी मानकों एवं शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही छह माह के भीतर आवश्यक शपथ पत्र एवं अन्य अभिलेख परिषद को उपलब्ध कराने को कहा गया है।





