*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चोरी एवं धोखाधड़ी के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी 07 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा —*
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नवीन अरोरा-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी व पूनम-पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के निर्देशन में अपर्णा रजत कौशिक-पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/2017 धारा 379,411,420 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एसपीओ नीरज कुमार व पीओ बृजेश कुमार तिवारी, विवेचक-उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान अहमद तथा पैरोकार-आरक्षी सरवन कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र जमील हाफिज निवासी नवाब युशुफ रोड मीरमस्त थाना कोतवाली जनपद जौनपुर को 07 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹ 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि दण्डादेश में समायोजित की जायेगी ।


