मीरजापुर। उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने जनपद मीरजापुर के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2025-26 में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित किया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों में विपरीत मौसम के कारण क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सभी किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपने फसलों का बीमा अवश्य करा लें।
बाढ़/कम वर्षा/प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित होने, विलम्ब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से कृषकों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उनको नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक किसान भाईयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। इसे लिए ऋणी कृषकों के साथ-साथ गैर ऋणी कृषक भी अपना बीमा करा लें।
जिन कृषक बन्धुओं ने अपना के0सी0सी0 बनवाया है वे शीघ्र ही बैंक से सम्पर्क कर अपनी फसलों का बीमा करा लें तथा जिन किसान बन्धुओं ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है और वे अपनी फसल का बीमा कराना चाहते है तो वे अपने निकट के बैंकों/सी0एस0सी0 पर जाकर आवश्यक दस्तावेज (आधार, खतौनी एवं बैंक पासबुक) के साथ अपनी फसलों का बीमा करा सकते है और अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते है। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को बीमा कम्पनी के रूप में नामित किया गया है।
रबी 2025-26 के समस्त फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। रबी 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत गेहूँ, चना, मटर, सरसो, अलसी, मसूर एवं आलू को अधिसूचित किया गया है। जिसमें बीमित धनराशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम यथा- मसूर में 865.50 रू0, मटर में 913.50 रू0, अलसी में 531 रू0, गेहूँ में 999 रू0, चना में 1038 रू0, सरसों में 685.50 रू0 व आलू में 8380 रू0 प्रति हे0 की दर से प्रीमियम निर्धारित है।
शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर 14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2025 में अधिक से अधिक किसानों द्वारा बढ़-चढ़ कर बीमा कराया गया था, जिसके सापेक्ष खरीफ 2025 में कुल धनराशि रू0 939.80 लाख की क्षतिपूर्ति की धनराशि बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों खाते में प्रेषित किया गया है अवशेष प्रक्रियाधीन है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित है। अतः जनपद मीरजापुर के किसान भाईयों से अनुरोध है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपनी फसलों का बीमा करा लें।



