मीरजापुर।
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश एवं अपर जिलाधिकारी वि०/रा० अजय कुमार सिंह के निर्देशन में जीतेन्द्र सिंह खान अधिकारी, द्वारा दिनांक 05/06 दिसम्बर 2025 की मध्य रात्रि में जनपद में उपखनिजों के अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध औचक जॉच/कार्यवाही की गयी।
औचक निरीक्षण के दौरान खनन विभाग की टीम ने अवैध ढंग से खनिज का परिवहन करने में अनियमतता पाये जाने पर 17 वाहनों पर आनलाईन चालान कर 6,68,400/- वसूल कर मौके पर जमा कराया गया तथा 03 वाहनों को मण्डी समिति एवं 03 वाहनों को थाना अदलहाट की सुपुर्दगी में दिया गया, जिनसें 4.50 लाख की धनराशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त वाहनों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले क्रेशर प्लांट स्वामियो / मालिको से भी प्रति वाहन रु0 500000.00 शास्ति की वसूली हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त 1935 वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये राजस्व क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 954.07 लाख शास्ति के रूप में वसूल की गई है तथा अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त 08 व्यक्तियों के विरूद्ध सम्बन्धित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है तथा 02 प्रकरणों में परिवाद दर्ज कराया गया है।
शासनादेश दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुसार किसान निजी उपयोग हेतु 100 घनमीटर तक मिट्टी के वैध खनन एवं परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर आधार, खतौनी और सहखातेदार की सहमति अपलोड कर आनलाईन पंजीकरण करा सकते है। स्वीकृति मिलने पर किसान अपनी भूमि से मिट्टी का खनन वैध रूप से कर सकते है।
इसी प्रकार जनपद में संचालित खनन पट्टों में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन, जनित लीज आई०डी० से भिन्न पटिया/ब्लॉक का अवैध खनन, निगर्त ई-एम0एम0-11 के सापेक्ष कम मात्रा के खनन करने वाले पट्टाधारकों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है, यदि किसी पट्टाधारक / वाहन स्वामी / स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जनपद में अवैध खनन / परिवहन/ओवर लोड पर प्रभावी नियत्रंण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।



