मीरजापुर।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, श्री अनुपम कुमार के मार्गदर्शन में “गांधी जयंती के अवसर पर विशेष जागरूकता अभियान – ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ विद्यालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पाक्सो एक्ट अधिनियम, 2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना” के अन्तर्गत “प्रथम चरण में जनपद मीरजापुर में विशेष विधिक जागरूकता अभियान दिनांक 25.09.2026 से 01.10.2026 तक संचालित किया जा रहा है।” जिसमें जिले के सभी न्यायिक अधिकारी, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, न्यायालय के कार्य समय से पहले विद्यालयों का दौरा करेंगे और सुबह की सभा को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों के बारे में संबोधित करेंगे।
उक्त अभियान के द्वितीय चरण में दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मीरजापुर द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों, में प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला एवं पेटिंग प्रतियोगिता तथा POCSO अधिनियम, 2012 के प्रावधानों, बच्चों के विधिक अधिकारों, लैंगिक अपराधों से सुरक्षा तथा अपराध के विधिक परिणामों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम / कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, बाल संरक्षण, शिकायत एवं सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मीरजापुर आनन्द कुमार-।। के द्वारा बताया गया कि विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति सजग बनाने तथा बाल यौन अपराधों की रोकथाम हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।





