LOKSABHA CHUNAV 2024

लोस चुनाव-2024 में प्रत्याशियों के लिये निर्वाचन व्यय की अधितम सीमा ₹95 लाख निर्धारित; निर्वाचन व्यय लेखा के सम्बन्ध में राजनैतिक दल के पदाधिकारियों संग बैठक कर दी जानकारी

मिर्जापुर।  

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 निर्वाचन व्यय लेखा के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों व राजनैतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुये बताया कि निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खोला जायेगा यह खाता लाभार्थी एकल खाता अथवा निर्वाचन एजेंट के नाम से संयुक्त खाता हो सकता है। उन्होने कहा कि बैंक खाता नामांकन के कम से कम एक दिन पूर्व का होना चाहिये, निर्वाचन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय इसी खाते से किया जायेगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन के दौरान खोले गये बैंक रेखांकित आदाता को चेक के द्वारा सभी निर्वाचन व्यय करेगा। उन्होेने कहा कि यदि अभ्यर्थी द्वारा व्यय किसी मद के लिये किसी व्यक्ति को नगद राशि देय है तो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि रू0 10000 से अधिक नही होगी। उन्होने कहा कि किसी के द्वारा प्राप्त नगदी/ऋण/चन्दा सर्वप्रथम रजिस्टर में नगदी देने वाले का नाम, निवास से सम्बन्धित विवरण दर्ज करना होगा, तत्पश्चात दिनांक सहित यह धनराशि निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये बैंक खाते में जमा किया जा सकता है और नगदी अवशेष बैंलेस शून्य हो जायेगा। इसी प्रकार यदि सम्पूर्ण निर्चाचन के दौरान यदि किसी मद/व्यक्ति को अधिकतम रू0 10000/- देना होगा तो नगदी के रूप में बैंक के खाता से आहरित करने के पश्चात गुलाबी रजिस्टर में अंकन करना होगा यदि इससे अधिक धनराशि आहरित किया गया तो यह धनराशि किसके पास है उसका उल्लेख रजिस्टर में करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी माध्यम से निर्वाचन के निमित्त प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि जिससे उसकी निधि भी शामिल है, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ खोले गये बैंक खाते जमा करायेगा। उन्होेने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी व्यय खोले गये बैंक खाते से चेक जारी करेगा। उन्होने कहा कि रकम में निकासी कर उचित बाउचरों के साथ भुगतान किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन के दौरान  प्रत्याशियों के लिये निर्वाचन व्यय की अधितम सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गयी हैं।  उन्होने कहा कि निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार प्रेक्षक सम्मुख निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष अपना दल एस इंजीनियर राम लौटन बिन्द, भारतीय जनता पार्टी के चन्द्राशु गोयल, कांग्रेस के छोटे खान, आम आदमी पार्टी के सुनील कुमार पाण्डेय, सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सहित राजनैतिक दल के पदाधिकारी व सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

 

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