मीरजापुर। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्र-07 सितम्बर, 2026 द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) का निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त व सितम्बर) के सापेक्ष चीनी सशुल्क वितरण दिनांक 10.09.2026 से 25.09.2026 के मध्य कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) का अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 10 किग्रा0 गेहूँ एवं 25 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0) खाद्यान्न व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 किग्रा0 गेहूँ एवं 04 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का रूपये 18/- प्रति किग्रा0 की दर से तीन माह का तीन किग्रा0 चीनी कुल रूपये 54/- की दर से सशुल्क वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 10.09.20206 से 25.09.2026 के मध्य कराया जा रहा है।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेता रोस्टर के अनुरूप निर्धारित एम0डी0एम0 की सम्पूर्ण मात्रा सम्बन्धित परिवहन ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त करेंगे तथा उसी मात्रा में सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को उनकी उपस्थिति में पूरी मात्रा एवं अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद भी अपने पास सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखेंगे एवं किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक उप जिलाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुये कड़ी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
जनपद में समस्त कार्डधारक नियमानुसार उचित दर विक्रेता की दुकान से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें। पूर्ति निरीक्षक खाद्यान्न वितरण के समय अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर किसी उचित दर विक्रेता द्वारा कार्डधारकों को खाद्यान्न देने में अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का पालन करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जारी कार्यालय पत्रांक-782 दिनांक-04 जुलाई, 2026 द्वारा नामित दुकानदार पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपनी उपस्थिति में नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।





