मीरजापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नवीन अरोरा-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी व पूनम-पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के निर्देशन में अपर्णा रजत कौशिक-पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना को0देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-188/1996 धारा 326,324,323,504,506 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उप निरीक्षक अजय सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सोहराब अली व आरक्षी पंकज गोड़ तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी मनोज कुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई ।
जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ACJM-I कोर्ट पल्लवी सिंह द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चेखुरी पुत्र चेघई निवासी भस्मा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को 03 वर्ष 05 माह 29 दिन का कारावास व ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी ।




