• आगामी श्रावण मास, गुरु पूर्णिमा आदि को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत दिए गये आवश्यक दिशा-निर्देश
• गो-तस्करों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कराते हुए उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी चल/ अचल सम्पत्ति को जब्त कराये जाने के दिये निर्देश
• यक्ष ऐप पर अपराधियों का सत्यापन एंव मिशन शक्ति केन्द्र के क्रियान्वयन के सम्बंध में दिये गये समुचित निर्देश
मीरजापुर।
पुलिस उपमहानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर पूनम द्वारा परिक्षेत्र के तीनों जनपदों की अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण एवं वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी करने, शिकायती प्रार्थना पत्रों का 10 दिवस के अंदर निस्तारण, भूमि संबंधी विवादों का सम्पूर्ण समाधान दिवस/समाधान दिवस पर राजस्व विभाग के सहयोग से निस्तारित कराने, रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने, यक्ष एप पर अपलोड चोरी, लूट, व अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा जनपद के टॉप-10, अपराधियों के विरुद्ध गुंडा, गैंगस्टर, 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण कराते हुए ऐसे अपराधियों का जमानत निरस्तीकरण तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कठोरतम कार्यवाही के भी निर्देश दिये तथा गो-तस्करों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कराते हुए उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को जब्त कराये जाने का निर्देश दिये गये साथ ही गो-तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को शासनादेश के तहत जब्त कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये। गोवध अधि0, पशु क्रुरता अधि0,आबकरी अधि0, चिन्हित माफिया, महिला सम्बन्धी अपराध,सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध में विवेचना समय से पूर्ण करके निरोधात्मक कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि पाँक्सो एक्ट सम्बन्धी मुकदमों में 2 माह के अन्दर प्रत्येक दशा में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तो को न्यायालय में सशक्त पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाया जाय। मादक पदार्थ के अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कराते हुए अधिक से अधिक बरामदगी कराने के निर्देश दिये गये तथा मिशन शक्ति केन्द्र के क्रियान्वयन हेतु मानक के अनुरुप पुलिस बल की नियुक्ति करके पर्याप्त संसाधनो को उपलब्ध कराते हुए SOP में दिये गये निर्देशो के अनुरुप कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इसके अतिरिक्त आगामी कावड़ यात्रा, गुरु पूर्णिमा एवं अन्य धार्मिक आयोजनों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के लिए सभी जनपदों में व्यापक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने, संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था करने तथा अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखते हुए विभिन्न प्लेटफार्म जैसे ट्वीटर, वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा खण्डन करते हुए भ्रामक पोस्ट फैलाने वाले पर आवश्यक कार्यवाही की जाय। तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा भी गुप्त रुप से विभिन्न गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय एंव किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।





