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जिम जिहाद के गैंग लीडर इमरान द्वारा अपराध से अर्जित की डेढ करोड़ की अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की कुर्क

मीरजापुर।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्दैशन मे उत्तर प्रदेश सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति, जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार के आदेश पर शुक्रवार, 7 अगस्त को नायब तहसीलदार कोराव जनपद प्रयागराज, थानाध्यक्ष पड़री प्रदीप कुमार सिंह व थाना कोराव पुलिस टीम सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत पंजीकृत मु0अ0सं0-234/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंग लीडर इमरान पुत्र इशरार खान निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति ग्राम कोरांव जनपद मीरजापुर अंतर्गत मौजा तिरसठ में आराजी नम्बर 01ख रकबा 1:05960 हे0 जमीन (सह खातेदार) अनुमानित मूल्य ₹ 01 करोड़ 50 लाख को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।

 

गैंग लीडर इमरान का आपराधिक इतिहास देखें तो मुकदमा संख्या 906/2015 धारा 323,34,379,420,467,468,471,504,506 भा0द0वि0 थाना पड़री, मुकदमा संख्या 341/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना कैण्ट जनपद वाराणसी, मुकदमा संख्या 149/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी० भादवि थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर, मुकदमा संख्या 304/2025 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी, मुकदमा संख्या- 387/2025 धारा 318(4),115(2),352,351(3),324(4),324(5) बीएनएस थाना कोतवाली कटरा मीरजापर
मुकदमा संख्या -32/2026,धारा-319(2),318(4).338,336(3),340(2),64(1),308(5),352,351(2),61(2),111,238 बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना को0देहात मीरजापुर, मुकदमा संख्या-33/2026, धारा-319(2),318(4).338,336(3),340(2),64(2)(जे),308(5),352,351(2)61(2),111,238 बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना को0देहात मीरजापुर और मुकदमा संख्या-234/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना को0देहात मीरजापुर मे दर्ज है।

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