एजुकेशन

कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालल सुनिश्चित करने के प्रमाण पत्र देने के बाद ही विद्यालय खोलने की अनुमति

० विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही स्कूल बुलाया जाए  -जिलाधिकारी
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर। 
स्कूलों को खोलने को लेकर जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल की अध्यक्षत में स्थानीय राजस्थान इंटर कालेज के सभागार में सभी प्रधानाचार्यो के साथ बैठक आहूत की गयी। जिसमें स्कूल को खोलने पर प्रधानाचार्यो की तरफ से अपने-अपने विचार  भी जिलाधिकारी के समक्ष रखे गये। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल खोलने के लिये शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा इस आशय का प्रमाण सभी प्रधानाचार्य लिखित रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से दो दिन के अन्दर उपलब्ध करा दें तभी विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
उन्होंने जिस विद्याजय का लिखित प्रमाण प्रापत हो जायेगा उसे निर्धारित शर्तो के अनुसार स्कूल खोलने की अनुति प्रदान की जायेगी।  जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल खुलने पर स्कूल परिसर में सभी स्थानों, फर्नीचर, उपकरणों, स्टेशनरी, प्रयोगशालाओं, रसोईघर, कैन्टीन, पुस्तकालय आदि की अच्छी तरह से सफाई एवं कीटाणु शाधन की व्यवस्िा प्रत्येक दिन की जाये। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उनके मात-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन-पाठन हेतु बुलाया जायेगा। किसी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिये बाध्यय नहीं किया जोयगा। उन्होंने कहा कि विद्याल दो पालियों में संचालित किये जायेगें कक्षा-9 एवं 10 के लिये प्रातः 8.50 बजे से 11.50 बजे तक प्रथम पाली तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिये 12.5. से 3.20 बजे तके द्धितीय पाली में विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जायगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 50 पतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाय अवशेष 50 प्रतिशत को अगले दिन बुलाया जायगा।
इस सम्बन्ध में आड इविंग का फार्मूला भी अपनाया जा सकता है। विद्यालय में प्रवेश की तैयारी हेतु मुख्य द्वार पर 6-6 की दूरी पर संकेतांक के रूप् में फश र्पर गोले बनायेगे फिर थर्मल स्केनिंग की जोयगी। विद्यार्थियों को हैण्डवाश/हैण्ड सेनैटाईज कराने के पचात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जायगा। विद्यालय में छृट्टी के समय मुख्य द्धार पर सोश्ज्ञल डिस्अेसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। विद्यालयों में आन लाइन पठन-पाठन की व्रूवस्िा जारी रखी जायेगी तथा इसे प्रोत्साहित किया जाये, जिन विद्यार्थियों के पास आनलाइन पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध हनेर है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाय। कोविड-19 के फैलाव तथा उससे उपायो से पोस्टर,बैनर, आदि के माध्यम से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जायगा। हैण्डवाशिंग हेतु साबुन एवं पानी की उपलब्ध एक से अधिक स्थानों पर की जायेगी। विद्यालय में पढाते समय सभी अध्यापकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा विद्यार्थियों को मास्क लगवाना सुनिश्चित करगें, आकस्मिता की सि्िति में अतिरिक्त मास्क की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। प्रयोग किये गये मास्क हेतु ढक्कनयुक्त डस्टबिन रखी जाये। छात्रों के लिये विद्यालय परिसर में पेयजल की व्यवस्था की जाये। बालक/बालिकाओं हेतु अलग-अगल शौचालय की व्यवस्था हो। व्यिलयों के वाहनों मे संचालित वाहनों के प्रयोग से पूर्व आ0टी0ओ0 से फिटनेश प्रमाण पत्र तथा प्रति दिन वाहनों को सेनेटाईज कराया जायं। सभी कन्टेनमेन्ट क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी और छात्र तब तक स्कूल नहीं आयेगें जब तक कि कंटेनेंट जोन का क्षेत्र हटा न दिया जाये। छात्रों को दूसरे बच्चें के साथ भोजन और बर्तन साझा करने ेसे बचने के लिये जागरूक किया जाय। यदि कोई छात्र बीमार है तो उसे तत्काल एक कमरे या क्षेत्र में रखा जाये जहां वे दूसरों से अलग रहे ऐसे समय तक मास्क/फेस कवर दें जब तक कि उसकी जॉंच किसी डाक्टर के द्वारा नही हो जाती।
विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था हो कि अध्यापक के आफ लाइन पढाते समय उसकी आनलाइन रिकार्डिग भी जोती रहे ताकि विद्यालय न आने वाले छात्र आनलाइन/वर्चुअल घर बैठे आसानी से अध्यापन कार्य्र कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि श्ज्ञासन द्वारा जारी दिशा निर्देश व चेक लिस्ट जिला विद्यालय में माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है। कहा कि दो दिन के अन्दर सभी अपना प्रमाण उपलब्ध करा दें ताकि अनुमति प्रदान की जा सकें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी यू0पी0 सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह के अलावा सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
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