अदालत

8 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर। 
      बालिकाओ एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों में दोषियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के क्रम में 8 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा सुनाई गई ।
 उक्त अभियोग की पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा सतत निगरानी के लिए एडोप्ट किया गया था।  थाना पड़री में सन् 2017 में पंजीकृत अपराध संख्या-208/17 धारा 452,376डी आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट सत्र परीक्षण सख्या 49/2017 के प्रकरण में विवेचक निरीक्षक उदय प्रताप सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं अपर शासकीय अधिवक्ता- सुनीता गुप्ता व सनातन कुमार (ADGC) तथा कोर्ट मोहर्रिर म0हे0का0 पुष्पा गुप्ता व का0 बिट्टू सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 जयकृष्ण यादव के पैरवी के फलस्वरुप आज बुधवार को मुकदमे के अभियुक्त मुकेश बिन्द पुत्र घासी बिन्द निवासी तिगोड़ा थाना पड़री मीरजापुर को धारा 452 भा0द0वि0 में 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000/- के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा व धारा 376 भा0द0वि0 समतुल्य धारा-4 लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो एक्ट)  के अपराध के लिए आजीवन कारावास व ₹ 50,000/-  के अर्थदण्ड दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, उपरोक्त सभी सजाये साथ-साथ चलेगी ।
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