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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं ₹ 25,000 हजार के अर्थदण्ड की सजा; अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा भुगतना

मीरजापुर।
                         वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। इस क्रम में थाना जिगना पर पत्नी की हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त पति को आजीवन कारावास एवं ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 
अभियोजन के अनुसार 15 अप्रैल 2021 को थाना जिगना पर वादी मुन्नर बिन्द पुत्र छटंकी निवासी पहाड़ी थाना को0 देहात द्वारा नामजद अभियुक्त (वादी की बहन का पति) के विरुद्ध वादी की बहन की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। इस सम्बन्ध में थाना जिगना पर मु0अ0सं0-37/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया। “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी- एडीजीसी राजेश यादव, विवेचक- निरीक्षक प्रनय प्रशुन श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर- उनि राजेश कुमार तिवारी व आरक्षी विनोद कुमार गोस्वामी तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी रवि कान्त यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर- ऋचा जोशी द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रामनरेश पुत्र स्व0 राम जतन निवासी नेगुरावान सिंह थाना जिगना जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 
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