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धर्मांतरण मे शामिल पांचों जिमो को 27 फरवरी तक के लिए डीएम ने घोषित की निषेधाज्ञा

0 जिलाधिकारी के आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा-163 27 फरवरी तक रहेगा प्रभावी
मीरजापुर। जिला मजिस्टेट द्वारा जारी आदेश के तहत बताया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के थाना को० देहात में मु0अ0सं0 32/2026 अन्तर्गत धारा 94/308(2)/352/351(2) बी०एन०एस० एवं 3/5 (1) धर्म परिवर्तन अधिनियम मु० शेख अली पुत्र अज्ञात आदि एवं मु०अ०स० 33/2026 दिनांक 20.01.2026 अन्तर्गत धारा 94/308(2)/352/351(2) बी०एन०एस० एवं 3/5(1) धर्म परिवर्तन अधिनियम मु० शेख अली आलम पुत्र अज्ञात, फैसल पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, केजीएन जिम के मालिक लकी अली खान पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, केजीएन-2 जिम के मालिक जहिर खान पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, आर्यन फायर जिम के मालिक इरशाद खान पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात के ट्रेनर, केजीएन जिम के मालिक लकी खां के जीजा व अन्य लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक को० देहात द्वारा प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान उक्त जिम में अवैध गतिविधियों के संचालित होना पाए जाने पर उक्त जिम को शील करते हुएं प्रकरण में संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों अभियुक्त मो० शेख अली आलम पुत्र मुमताज अहमद निवासी डी० जे० कालोनी, तरकापुर, को० शहर मीरजापुर, अभियुक्त फैसल खॉ पुत्र अनवार अहमद निवासी गोसाई तालाब, मस्जिद के पास, को० शहर मीरजापुर,अभियुक्त जहीर खाँ पुत्र इसरार अहमद निवासी 39 वी०एन० पी०ए०सी० रोड रैवना को ० देहात मीरजापुर एवं अभियुक्त मु० शादाब पुत्र तौहीद आलम निवासी 10वी० प्रतापपुर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर हाल पता साई गार्डेन, इमामबाड़ा रोड को० कटरा मीरजापुर की गिरप्तारी तत्काल कर ली गई है। विवेचना प्रचलित है तथा इसमें अभी कई व्यक्तियों के शामिल होने की सम्भावना है। जिम के संचालन होने से न केवल साक्ष्यों को विनष्ट किए जाने की सम्भावना बनी है बल्कि दो सम्प्रदायों के बीच साम्प्रदायिक तनाव की भी सम्भवना है। उक्त घटना के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर कायम रखे जाने हेतु जनपद के कोतवाली शहर अन्तर्गत संचालित जिम 1 महुवरियों 2- केजीएन-2, नारघाट/कोटघाट एवं थाना कोतवाली कटरा अन्तर्गत बेलतर ऐक्सिस बैंक के ऊपर बदली कटरा 4 आयरन फायर-2 रतनगंज 5 संचालित जिमों की गतिविधियों को अग्रिम आदेश तक बंद किए जाने की अनुसंशा की गई है। द्वारा जनपद में शान्ति-व्यवस्था केजीएन-1, आफिर्सस कॉलोनी संचालित जिम 3- केजीएन-3, बी-फिट नकहरा रोड बबुआ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 22.01.2026 के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शाक्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का कुतिशत प्रयास किया जा सकता है। अतः जनपद में संचालित जिमों के किया कलापों पर प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के द्वारा स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण जिमों हेतु निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित करता हूँ जो दिनांक 22.01.2026 से लागू होकर दिनांक 27.02.2026 तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश की अवधि में जनपद के उक्त 05 जिमों 1 केजीएन-1, आफिर्सस कॉलोनी महुवरियों 2-केजीएन-2, नारघाट/कोटघाट एवं थाना कोतवाली कटरा अन्तर्गत संचालित जिम 3 केजीएन-3, बेलतर ऐक्सिस बैंक के ऊपर बदली कटरा 4 आयरन फायर-2 रतनगंज 5- बी-फिट नकहरा रोड बथुआ में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। आदेश की अवधि में किसी भी महिला/पुरुष/बच्चे का जनपद के उक्त जिम में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश की अवधि में उक्त 05 जिमों के आस-पास व्यक्यिों का समूह इकट्ठा नहीं होगा। इस अवधि में कोई भी उक्त जिम संचालक जिम को नहीं खोलेंगे। जिम जिस भवन में संचालित हो रहा है यदि वह भवन आवासीय है तो घर में निवासरत व्यक्तियों को प्रवेश एवं निकास हेतु आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में जिम को खोलकर वहां से आवागमन नहीं किया जाएगा। सम्पूर्ण जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 27.02.2026 तक के लिए प्रभावी है। जिसमें उल्लिखित सभी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवधि में पड़ने वाले त्योहारों पर विशेष सर्तकता बरती जाय। इस आदेश के उल्लघंन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा, नगर मजिस्ट्रेट सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

 

 

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