मीरजापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर चोरी, भारतीय वन अधिनियम व लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एसपीओ नीरज कुमार, विवेचक, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव व रिजवान खाँ तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी शिव कुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-382/2000 धारा 379,411 भादवि व 5/26 भारतीय वन अधिनियम एवं 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम से सम्बंधित 03 अभियुक्तों 1.छविनाथ पटेल पुत्र बुद्धिराम पटेल निवासी एके-6 श्रीनगर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी 2.अशोक कुमार पुत्र हीरालाल निवासी राशेपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी व 3.इम्तियाज अहमद पुत्र इस्माइल निवासी तकिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ पाँच-पाँच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।



