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गौ तस्करों व पुलिस की मुठभेड़ में, 1 वांछित गौ तस्कर घायल होकर गिरफ्तार

0 कब्जे से अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व दो खोखा कारतूस .315 बोर बरामद
मीरजापुर।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद में गौ-तस्करी, अन्तर्राज्यीय गौ-तस्करों तथा वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रविवार, 22 फरवरी को थाना घोरावल व थाना करमा सोनभद्र पुलिस को थाना राजगढ़ मिर्जापुर पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-30/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत से संबंधित में वांछित पशु तस्कर अपने को छिप छिपाकर थाना करमा अन्तर्गत जुगनी जंगल से भागने के प्रयास में है।

इस सूचना पर थाना घोरावल, करमा व थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग टीमे बनाकर तत्काल मौके पर पहुँचकर घेराबन्दी की गई। जिसमें अभियुक्तों द्वारा खुद को घिरता देखकर बाइक पर बैठा अभियुक्त द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस बल के उपर फायरिंग शुरु कर दी गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त करन जायसवाल पुत्र विजय शंकर जायसवाल निवासी बछाव पश्चिमपुरा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हो गया तथा दूसरा अभियुक्त सहाबे आलम पुत्र अज्ञात निवासी खुटहनिया थाना करमा जनपद सोनभद्र अन्धेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सीएचसी घोरावल पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

21 फरवरी 2026 को थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम धनसिरिया से पिकअप वाहन संख्या UP65 NT3216 में क्रूरता पूर्वक बाध कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि राजगढ़ पुलिस की घेराबंदी से अभियुक्तों द्वारा कुल 7 राशि गोवंशो से लदा पिकअप को ग्राम धनसिरिया में छोडकर भाग गये थे। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-30/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर तस्करी में प्रयुक्त वाहन को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह वाराणसी का रहना वाला है। उन लोगों का एक गिरोह है जो काफी दिनों से गौ तस्करी का काम करते है। पूछताछ में यह भी बताये कि वे लोग दिनांक 21.02.2026 को भी इन 7 राशि गौवंशों को मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास से लादकर ले जाते समय पुलिस घेराबंदी को देखकर ग्राम धनसिरिया में 7 गौवंश से लदा पिकअप वाहन को छोड़कर भाग गये थे। इसके पूर्व में भी कई बार ये लोग इसी योजना के तहत ले चुके है। वध के लिए बिहार से पश्चिम बंगाल भेजा जाता है।

पुलिस मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस टीम मे प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह मय हमराह थाना घोरावल जनपद सोनभद्र,प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह मय हमराह थाना करमा जनपद सोनभद्र, प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर शामिल रहे।

 

अपराध से अवैध रूप से अर्जित ₹1 करोड़ की अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क
मीरजापुर। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व हिस्ट्रीशीटरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम मे रविवार, 22 फरवरी को मीरजापुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-53/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटर/गैंग लीडर- वाहिद इकबाल पुत्र वकील अहमद निवासी नागकुण्ड गजिया कंतित थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध व अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति (जमीन/मकान आराजी नं0 1602 रकबा 0.531 हे0 में से 600 वर्गफीट स्थित ग्राम कंतित तप्पा छानबे परगना कंतित तहसील सदर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर) अनुमानित कीमत ₹ 01 करोड़ को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। आरोपी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानो मे लगभग दो दर्जन मुकदमे दर्ज है।

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