मीरजापुर। जिला मजिस्ट्रेट /लाइसेंस प्राधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जारी अपने एक आदेश के तहत होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह आवश्यक समझा जा रहा है कि जनपद मीरजापुर के समस्त मादक पदार्थों की दुकानें बन्द रखी जायें।
अतः मैं पवन कुमार गंगवार जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 सपठित नियम-348 के परिप्रेक्ष्य में होली के दिन दिनांक 03.03.2026 को समय रात्रि 10-00 बजे से 04.03.2026 को पूर्ण दिवस जनपद मीरजापुर की थोक अनुज्ञापन की एफ०एल०-2/2बी, सी०एल०-2 तथा फुटकर अनुज्ञापन की समस्त देशी मदिरा (सी०एल०-5सी०) / (सी०एल०-5सी०सी०) / कम्पोजिट शॉप/भांग/ताडी / बार अनुज्ञापन एफ०एल०-6 (समिश्र), एफ०एल०-7 के अनुज्ञापन को बन्द रखने का आदेश देता हूँ। इस बन्दी के दौरान उक्त अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।



