गैंग लीडर शैलेश सिंह द्वारा अपराध से अर्जित ₹ 15 करोड़ की अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क
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मीरजापुर.
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन मे उत्तर प्रदेश सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति, जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम मे मंगलवार, 10 मार्च 2026 को अनेग सिंह उपजिलाधिकारी मड़िहान की उपस्थिति में वेद प्रकाश पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक राजगढ़, बालमुकुन्द मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मड़िहान, राजेश राम थानाध्यक्ष सन्तनगर व अजय कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष अहरौरा सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-14/2023 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित गैंग लीडर- शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ददरा थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी। अचल सम्पत्ति (ग्रामसभा राजगढ़ थाना राजगढ़ तहसील मड़िहान मीरजापुर अन्तर्गत आराजी नं0-45ख रकबा 33.038 हे0 व ग्राम ददरा सक्तेशगढ़ थाना राजगढ़ तहसील मड़िहान मीरजापुर अन्तर्गत आराजी नं0-255 रकबा 0.5690 हे0) अनुमानित कीमत ₹ 15 करोड़ को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। आपराधिक इतिहास देखे तो मु0अ0सं0-486/2006 धारा-307,120बी भादवि थाना मड़िहान, म
मु0अ0सं0-08/2022 धारा 419,420,467,468,471,120बी,365 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मड़िहान, मु0अ0सं0-85/2022 धारा 365,147,148,323,342 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मड़िहान एवं मु0अ0सं0-14/2023 धारा 3 (1) गैगेस्टर एक्ट थाना मड़िहान, मीरजापुर मे दर्ज है।


