अदालत

एकराय होकर मारपीट कर घायल करने के आरोपीयों को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं  ₹7 हजार अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर। 
           अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 7 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
अभियोजन के अनुसार 17.जुलाई.2005 को थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत अभियुक्तों लालजी पुत्र मिश्री लाल पटेल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर आदि 7 नफर द्वारा जमीनी विवाद को लेकर वादी भैरव राम को एक राय होकर मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर कि गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय (SPL(J)SC/ST ACT.) द्वारा 03 वर्ष की कठोर कारावास एवं 7 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। अभियुक्तों मे लालजी पुत्र मिश्री लाल पटेल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज, रामजी पुत्र मिश्री लाल पटेल, राम निहोर पुत्रो मिश्री लाल पटेल,
पिन्टु उर्फ परमेश्वर पुत्र राम गोपाल, उदयी पुत्र दम्मन
वसीयार पुत्र रामजी शामिल है। मु0अ0सं0- 338A/2005, धारा 323/325/149 भादवि व 3(1)X SC/ST एक्ट थाना लालगंज जनपद मीरजापुर मे दर्ज है।
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