अदालत

हत्या के आरोपीयों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 38 हजार 5 सौ रुपए के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा

मिर्जापुर। 
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप हत्या के आरोपीयों को आजीवन कारावास एवं ₹ 38.5-₹ 38.5 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

अभियोजन के अनुसार दिनांकः 11.07.2006 को थाना जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बसन्तपुर कान्धी डवक निवासिनी वादिनी राजपत्ती देवी पत्नी स्व0 सहंगू बिन्द द्वारा नामजद अभियुक्तों टेंगरी बिन्द पुत्र बुद्दु बिन्द, बनवारी बिन्द पुत्र टेंगरी बिन्द व चेतन बिन्द पुत्र टेंगरी बिन्द निवासीगण बसन्तपुर कान्धी डवक थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर के विरूद्ध अपने (वादिनी के) पति की मारपीट कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-151ए/2006 धारा 323/34/325/302/307/504/506 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा उक्त अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय ASJ -I, मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं ₹ 38.5-38.5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
सजायाफ्ता अभियुक्त बनवारी बिन्द पुत्र टेंगरी बिन्द निवासी बसन्तपुर कान्धी डवक थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर एवम  चेतन बिन्द पुत्र टेंगरी बिन्द निवासी बसन्तपुर कान्धी डवक थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर है।

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