नगर निकाय चुनाव

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने अधिकारियों को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश

0 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी बैठक

मीरजापुर।

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 को को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों व सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों साथ बैठक कर विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विर्मश करते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक श्रीलक्ष्मी वीएस, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी परिवहन विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन महेश चन्द्र अत्री, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्रीकान्त प्रजापति के अलावा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुये कहा कि वर्ष 2017 के अनुसार सवंेदनशीलता की सूची के अनुसार पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर मतदान केन्द्रो का भौतिक निरीक्षण कर गठित समिति द्वारा संवदेनशीलता का निर्धारण करते हुये उसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय/(पं0/न0नि0) को अधिकतम 30 नवम्बर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि इसका आकस्मिक रूप से भौतिक सत्यापन स्वंय उनके व पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जायेगा। निरोधात्माक एवं गुण्डा आग्नेय अस्त्र एवं अवैध शराब के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि नगर निकाय/नगर पंचायत क्षेत्र तथा क्षेत्र से 10 किलोमीटर की सीमा तक निवास कर रहे व्यक्ति तथा इसके अतिरिक्त जो जमानत/पेरोल पर रिहा हो, जिनके विरूद्ध धारा 107/16 के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा हो उनके असलहे जमा कराये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट सत्यापन कराकर सात दिसम्बर 2022 तक स्क्रीनिंग कमेटी को उपलब्ध करा दिया जाय। शान्तिपूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद में अवैध शराब की भट्यिों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही, असमाजिक एवं अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही तथा बाहर से शराब की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। नगर निकास सामान्य निर्वाचन में लगभग 2500 से 3000 कार्मिको की आवश्यकता पडेगी जिसके सापेक्ष समस्त विभागो के डेटा फीडिंग अविलम्ब पूर्ण करा लिया जाय। परिवहन हेतु रूट चार्ट एवं पर्याप्त वाहनो हेतु नगर मजिस्ट्रेट का तैयार करने का निर्देश दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित िकया गया कि नगर निकाय/नगर पंचायत में अवस्थित बूथो का भौतिक निरीक्षण कर ले तथा बूथो पर पेयजल, विद्युत, रैम्प, प्रकाश वाल पेटिंग एवं शौचालय आदि की व्यवस्था अधिकतम सात दिसम्बर 2022 तक सुनिश्चित करा लें। उन्होने उपजिलाधिकारियों से कहा कि जिन मतदान केन्द्र/बूथ का स्थान बदला गया हो उसकी सूचना सम्बन्धित बूथो पर अवश्यक चस्पा करा दी जाय तथा सम्बन्धित क्षेत्र में मुनादी भी करा दी जाय। यह भी सुनिश्चित करे कि जिन बूथो में 1300 से अ धिक मतदाता होने की स्थिति में दूसरे बूथो पर स्थानान्तरित मतदाताओं को भी इसकी सूचना चैपाल लगाकर दी जाय। बैठक में मतदान/मगणना कार्मिको का प्रशिक्षण कराने एवं मतगणना एवं स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण कर समयान्तर्गत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!