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एडीएम की अध्यक्षता में जिला खाद्य सतर्कता समिति की हुई बैठक

मिर्जापुर। 

अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे देवेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खाद्य सर्तकता समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के मध्य जनपद में माह जून, 2023 हेतु अन्त्योदय योजना के 69665, राशन कार्ड प्रचलित है, जिसके सापेक्ष द्वारा गेहॅू 975.310 मी0टन चावल 1462.965 मी0टन तथा कुल पात्र गृहस्थी कार्ड सं0 384755 कार्डो के कुल यूनिट 1684640 के सापेक्ष गेहूं- 3369.280 मी०टन व चावल-5053.920 मी0टन प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण संबंधित कार्डधारकों के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क दुकानवार नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि जनपद में कुल 1033 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान संचालित है जिनके माध्यम से खाद्यान्न आदि का वितरण ई-पास मशीन द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वितरण कराया जाता है। उपभोक्ताओं में वितरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारीध्पूर्ति निरीक्षक द्वारा सतत् निगरानी रखी जाती है तथा उक्त कार्य में शिथिलता/अनियमितता बरतने वाले उचित दर विक्रेताओं व संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने कहा कि शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में मोबाइल ओ०टी०पी० वैरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिसके संबंध में प्राथमिकता पर कार्ड धारक का मोबाइल नम्बर अथवा नोडल अधिकारी का मोबाइल का उपयोग कर वितरण कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे लाभार्थी के पहचान की पुष्टि सुदृढ हो सके। उन्होने कहा कि शासनादेशानुसार सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था द्वारा उचित दर दुकानों तक पहुँचाये गये खाद्यान्न के मात्रा की पुष्टि संबंधित विपणन निरीक्षक/पूर्ति निरीक्षक द्वारा किए जाने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में संबधित क्षेत्रीय लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा खाद्यान्न के स्टॉक का सत्यापन किए जाने की व्यवस्था है। उन्होने कहा कि उठान किये गये खाद्यान्न का वितरण नामित दुकानवार पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में संबंधित कार्ड धारकों के मध्य नियमानुसार जाय। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों को निस्तारण शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर निस्तारित कराया जाए तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चन्द्र ने अपर जिलाधिकारी जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में कुल जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत जनसंख्या को संतृप्त किया जाना है। जिसके सापेक्ष शहरी क्षेत्रों में 64.00 प्रतिशत पूर्ण है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 79. 56 प्रतिशत के सापेक्ष 79.00 प्रतिशत पूर्ण है। खाद्यान्न वितरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा० चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूँ तथा 03 किग्रा0 चावल खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) का निःशुल्क वितरण किया जाता है। ई-पॉस मशीन द्वारा माह अप्रैल में 96.75 प्रतिशत, मई में 96.90 प्रतिशत व जून, 2023 में 96.83 प्रतिशत वितरण कराया गया है। सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर डोर-स्टेप-डिलेवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था दिनांक 01.05.2022 से जनपद मीरजापुर में लागू किया गया है। जिसमें खाद्यान्न का गोदाम से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेता की दुकान पर डोर-स्टेप-डिलेवरी के माध्यम से पहुॅचाया जाता है। आधार कार्ड फीडिंग में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित कुल 453890 कार्डो के सापेक्ष मुखिया के आधार फीडिंग की संख्या 453693 कुल 99.96 प्रतिशत एवं कुल यूनिट 1920223 के सापेक्ष 1919414 कुल 99.96 प्रतिशत आधार कार्ड से लिंक करा दिया गया है। आधार कार्ड सीडिंग में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित कुल 453890 कार्डो के सापेक्ष सीड हुए मुखिया सदस्यों की संख्या 451961 कुल 99.58 प्रतिशत एवं कुल यूनिट 1920223 के सापेक्ष 1916513 कुल 99.81 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य कराया गया है। 8- सोशल ऑडिट शासन के निर्देशानुसार उचित दर दुकानों की सोशल ऑडिट वर्ष में दो बार माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं जुलाई अगस्त तथा सितम्बर में होना सुनिश्चित है जिसके अन्तर्गत दुकानों के वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा की जाती है। जिसका क्रियान्वयन तहसील एवं ब्लाक स्तर पर कराया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों (आई०जी०आर०एस०/कॉलसेन्टर)/निर्देशों के जॉच के सम्बन्ध में शासन के निर्देशानुसार आनलाइन प्राप्त हो रही शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिता पर गुणवत्तापरक समयान्तर्गत कराया जा रहा है। उचित दर दुकानों की नियुक्ति द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष नयी दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए स्वयं सहायता समूहों को चयनित किये जाने की अपेक्षा की गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद में कुल 28 दुकानें स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की गयी है। वर्तमान समय में जनपद में कुल 09 उचित दर की दुकानें रिक्त हैं जिनमें से 04 पर मा० न्यायालय से स्थगन प्राप्त है तथा 05 पर नियुक्ति की कार्यवाही करायी जा रही है। त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था का अनुपालन में खाद्यान्न के उठान वितरण एवं सत्यापन हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रथम स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों, द्वितीय स्तर पर नामित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक तथा तृतीय स्तर पर दुकान पर पहुँच का सत्यापन क्षेत्रीय लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग के सम्बन्ध में उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जा रहा है ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्रवर्तन कार्यवाही माह अप्रैल, मई व जून 2023 में 01 उचित दर दुकान पर एफ0आई0आर0, 02 उचित दर को निलम्बित किया गया है, 03 उचित दर दुकान को निरस्त तथा रूपया 21250/- प्रतिभूति धनराशि शासकीय पक्ष में जब्त की गयी है। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ राजेन्द्र प्रसाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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