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मिर्जापुर मे बिना परमिट परिवहन करने पर 67 वाहनों पुलिस अभिरक्षा में देते हुए एफआईआर कर की गई विधिक कार्रवाई

05 वाहनों के द्वारा ओवरलोडिंग/अवैध परिवहन पाये जाने वाहन स्वामी एवं क्रेशर प्लांट पर भी की गई कार्रवाई

42.50 लाख के क्षतिपूर्ति/जुर्माना की प्राप्त होगी वसूली

मीरजापुर।

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी (खनिज) शिव प्रताप शुक्ल के नेतृत्व में ज्येष्ठ खान अधिकारी, मीरजापुर, खान निरीक्षक, मीरजापुर एवं प्रवर्तन टीम, खनिज विभाग, मीरजापुर द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के प्रातः तक उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जाँच की गयी। जाँच के दौरान बिना परिवहन प्रपत्र/ ISTP/ओवरलोड खनिजों का परिवहन करने वाले 13 वाहनों को पुलिस चौकी-कजरहट में 06 वाहनों को थाना-अदलहाट में तथा 01 वाहन को थाना- अहरौरा में अर्थात कुल 20 वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है, तथा 45 वाहनों को mCheck App द्वारा बिना परिवहन प्रपत्र/ISTP/ ओवरलोड परिवहन करने पर ऑनलाइन चालान किया गया। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी से बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कराये मिट्टी का खनन किये जाने में संलिप्त 02 जे०सी०बी० मशीनों व 03 ट्रैक्टरों को पुलिस चौकी-कजरहट, थाना- चुनार की अभिरक्षा में दिया गया। इस प्रकार कुल 67 वाहनों को बिना परिवहन प्रपत्र /ISTP/ ओवरलोड परिवहन के जुर्म में पकड़ा गया। जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम डगमगपुर क्षेत्र में दिनांक 18.10.2023 को स्टोन क्रशर प्लांटों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक अज्ञात स्टोन क्रशर पर 05 वाहनों को ओवरलोड/अवैध परिवहन के जुर्म में पकड़े जाने पर थाना पड़री की पुलिस अभिरक्षा में देते हुए वाहन स्वामी / चालक एवं अज्ञात क्रशर स्वामी के विरूद्ध थाना पड़री में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, स्टोन क्रशर पर भण्डारित खनिज की जांच / माप कर पृथक से कार्यवाही की जा रही है। जनपद में स्थापित स्टोन क्रशर को भी मानक के विपरीत संचालन करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा बिना भण्डारण अनुज्ञप्ति के स्टोन क्रशर पर स्टॉक किये गये उपखनिजों को अवैध मानते हुए नियमानुसार जब्त कर निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। मानक के विपरीत संचालित स्टोन क्रशरों के सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उपरोक्त वाहनों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले क्रेशर प्लांट स्वामियो/ मालिको से भी प्रति वाहन रु0 25000.00 शास्ति की वसूली हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त वाहनों से खनन विभाग, वाणिज्यकर विभाग एवं परिवहन विभाग को लगभग रू0 42.50 लाख के राजस्व क्षतिपूर्ति/जुर्माना की वसूली की प्राप्ति होगी। जनपद में अवैध परिवहन/ओवर लोड पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

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