अदालत

युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अपराध में आरोपी को करायी गयी 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹ 20500/- अर्थदण्ड की सजा 

मिर्जापुर।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर युवती को बंधक बनाकरक दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम-मीरजापुर द्वारा युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित करते हुए ₹ 20500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांकः21.12.2017 को थाना कछवां पर एक युवती द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-421/2017 धारा 376,342 भादवि पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया।

अभियोजन अधिकारी-पंकज कुमार सिंह, विवेचक निरीक्षक-बृजेश सिंह, पैरोकार- मुख्य आरक्षी ध्रुवतारा राय व कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी-शिवानी सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम-मीरजापुर(चन्द्रगुप्त यादव) द्वारा अन्तर्गत धारा 376,342 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्त-संजय पुत्र रामदेव निवासी हीरापुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 20500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सा0कारावास भुगतना होगा ।

सजायाफ्ता अभियुक्त —
संजय पुत्र रामदेव निवासी हीरापुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।

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