अदालत

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वन अधिनियम के अभियोग में 04 आरोपी को सुनायी गयी ₹ 500-500 के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर वन अधिनियम के अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-समिरा, विवेचक-उपनिरीक्षक के.के. मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर-महिला आऱक्षी अनीता दूबे तथा पैरोकार- आरक्षी मनमोहन यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न0-1, मीरजापुर द्वारा वन अधिनियम के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-360/1999 धारा 5/26 व 32 वन अधिनियम से सम्बंधित 04 अभियुक्तगण 1. जगदीश सिंह पुत्र यज्ञनारायण, 2. हीरालाल पुत्र राजवन्त, 3. झल्लू उर्फ झिंगूर पुत्र सम्बल व 4. रामसेवक पुत्र भगवान निवासीगण मड़िहान थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को ₹ 500-500/- अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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