अदालत

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चोरी के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी गयी 03 वर्ष के कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा 

मिर्जापुर।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर मोटरसाइकिल चोरी करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-नीरज कुमार, विवेचक-उप निरीक्षक विजय शंकर राय, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव व घनश्याम राय तथा पैरोकार-आरक्षी गणेश प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी ।

जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर-रत्नम् श्रीवास्तव द्वारा थाना को0शहर पर मोटरसाइकिल चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-279/2018 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित दोषसिद्ध अभियुक्त परमेश्वर विश्वकर्मा पुत्र मूसे विश्वकर्मा निवासी कुसहाँ थाना चुनार जनपद मीरजापुर को 03 वर्ष के कारावास एवं ₹ 20,000/- अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समाहित होगी ।

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!